बेमेतरा जिले में शांति, विधि व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने धारा 144 लागू

144 Implemented in Bemetara: बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव की घटना के मद्देनजर कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा ने एक आदेश जारी कर जिले में शांति, विधि व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर ने पूरे जिले में धारा-144 लागू की है। जारी आदेश के मुताबिक जिले में लोक शांति बनाए रखने के लिए जुलूस, धरना आमसभा और प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना की तामिली और सुने जाने के लिए पर्याप्त समय न होने के कारण एक पक्षीय रूप से यह आदेश पारित किया जा रहा है।

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धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे बेमेतरा जिले में जूलूस धरना, आमसभा और प्रदर्शन पर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी-सुरक्षाकर्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक परंपरा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण पर ये कंडिका प्रभावशील नहीं होगी। पांच या पांच से ज्यादा व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा और न ही एक साथ चलेंगे। (144 Implemented in Bemetara)

कोई भी व्यक्ति-संस्था गृह मंत्रालय भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कोविड 19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा और न ही बाधित करेगा। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेगा। कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से (पोस्टर, पॉप्लेट, पर्चे सोशल मीडिया) या ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार से कोई नारेबाजी समेत भ्रामक प्रचार नहीं करेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष या जाति संबंधी किसी भी प्रकार से तनाव उत्पन्न होने की संभावना हो। ये आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघों और आम जनता पर लागू होगा। ये आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। (144 Implemented in Bemetara)

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