Delhi Air Pollution : आखिर पटाखों पर बैन का आदेश सिर्फ दीवाली तक ही क्यों? दिल्ली सरकार से ‘सुप्रीम सवाल’

Delhi Air Pollution: शादी-ब्याह, बारात, चुनावी जीत या फिर जश्न का कोई भी अवसर हो.. दिल्ली में पूरे साल भर पटाखों और आतिशबाजी पर पाबंदी लग सकती है. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो इस बारे में विचार कर रही है. कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध केवल विशिष्ट महीनों के दौरान ही क्यों लागू किए जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण साल भर एक समस्या बनी रहती है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आखिर पटाखों पर बैन का आदेश सिर्फ दीवाली तक ही क्यों सीमित है? साथ ही दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई।

यह भी पढ़े :- Raipur South by-election: मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदाता कर सकेंगे मतदान

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश को लागू करने के लिए उठाए गए कदम पर जवाब मांगा. सुप्रीम कोर्ट ने NCR के सभी राज्यों को कहा है कि अगली सुनवाई के दौरान ये बताएं कि प्रदूषण को कम करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं.

दिल्ली पुलिस से हलफनामा दायर करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 25 नवंबर तक व्यक्तिगत तौर पर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि उन्होंने पटाखों के बैन को लेकर दिल्ली में क्या कदम उठाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पटाखों पर बैन लगाने के STF का गठन करने के लिए भी कहा। (Delhi Air Pollution)

शीर्ष अदालत ने पटाखों पर बैन को लागू कराने के लिए एसएचओ को जिम्मेदार बनाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता जिससे प्रदूषण फैलता हो। दिल्ली सरकार ने कहा कि वह पूरे साल पटाखों पर प्रतिबंध के उपाय पर पर विचार कर रही है। इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह ⁠25 नवंबर तक इस पर फैसला ले। (Delhi Air Pollution)

Back to top button
error: Content is protected !!