Chhattisgarh: अल्टीमेटम के बावजूद देवेंद्र यादव ने नहीं दिया शपथ पत्र, हाईकोर्ट ने जतायी नाराजगी, अगली सुनवाई 22 जनवरी को

Chhattisgarh Highcourt : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (Chhattisgarh Highcourt) में बुधवार को भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडेय द्वारा दायर चुनाव याचिका पर अहम सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायालय (Chhattisgarh Highcourt) ने विधायक यादव को जवाब प्रस्तुत करने के लिए 10 दिनों का अंतिम अवसर प्रदान किया। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को निर्धारित की गई है।

यह भी पढ़े :- Chhattisgarh News : अंतिम छोर के व्यक्ति तक सुशासन पहुंचाने हमारी सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री साय

मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति ने प्रतिवादी पक्ष से सवाल किया कि अब तक शपथ पत्र क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि पहले ही कई मौके दिए जा चुके हैं, लेकिन इस बार इसे अंतिम अवसर
मानकर चलें। यदि विधायक देवेन्द्र यादव ने निर्धारित समय में शपथ पत्र के साथ जवाब पेश नहीं किया, तो मामले की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

यह भी पढ़े :- छत्तीसगढ़ : डॉ राज को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. निर्मल शुक्ला और अधिवक्ता देवाशीष तिवारी ने अदालत के सामने यह तथ्य प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी के अधिवक्ता ने पूर्व में जेल में जाकर अपने मुवक्किल से आठ बार मुलाकात की थी। इसके विपरीत, प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने लगातार मुलाकात से इनकार किया था। इस विरोधाभास पर न्यायाधीश ने प्रतिवादी के अधिवक्ता को कड़ी फटकार लगाई।
प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि यदि देवेंद्र यादव की विधायकी रद्द होती है, तो इससे पूरे क्षेत्र की जनता को उपचुनाव के कारण असुविधा होगी। इस पर न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए यह आपका अंतिम अवसर है।

Back to top button
error: Content is protected !!