निर्वाचन कार्य में लापरवाही पड़ी भारी, सहायक प्राध्यापक निलंबित

Durg Collector Meena Action: दुर्ग में एक सहायक प्राध्यापक को निर्वाचन कार्य में लापरवाही करना भारी पड़ गया है। दरअसल, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही बरतने पर बोरी शासकीय महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक भागवत कुर्रे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी और इस अवधि में कुर्रे का मुख्यालय शासकीय महाविद्यालय धमधा होगा।

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बता दें कि सहायक प्रध्यापक कुर्रे की ड्यूटी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-68 साजा (आंशिक) के उड़नदस्ता क्रमांक-2 के दल प्रभारी के रूप में लगाई गई है। उनके खिलाफ प्राप्त शिकायत की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा की गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार भागवत कुर्रे का कृत्य प्रथम दृष्टया संदिग्ध होना पाया गया है। इसके बाद कलेक्टर ने उन्हें निलंबित कर दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला रहा है। प्रदेश में पहले चरण के लिए 7 नवंबर को 20 सीटों पर मतदान हुआ था। दोनों चरणों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। (Durg Collector Meena Action)

30 नवबंर तक एग्जिट पोल पर रहेगा प्रतिबंध 

बता दें कि छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में विधानसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने 30 नवंबर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा इस अवधि के दौरान एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर रोक लगाई गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा आम निर्वाचन के दृष्टिगत 30 नवंबर की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि को एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंधित अवधि के रूप में अधिसूचित किया है। (Durg Collector Meena Action)

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