
High Security Registration Plate: छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ी पहल शुरू की है। अब वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए विभाग ने किसी भी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था या धोखाधड़ी से बचाव के लिए विशेष अभियान छेड़ दिया है। बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से HSRP के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों, केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है, जिसके परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (HSRP) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसे लागू कर प्रक्रिया शुरू किया जा चुका है।
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वाहन स्वामी अधिकृत विभागीय वेबसाइट cgtransport.gov.in के माध्यम से सीधे आवेदन कर वाहन में लगाने की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। बीते दिनों से यह शिकायतें मिल रही है कि HSRP लगाने के नाम पर आम लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है। धोखाधड़ी करने वाले ऐसे लोग नंबर प्लेट बनाने के साथ ही होम डिलीवरी करने का झांसा देकर वाहन मालिकों से ठगी कर रहे हैं, जिसमें गूगल प्लेटफार्म में छद्म तरीके से HSRP पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ठगी करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में जन-जागरूकता की दृष्टि से परिवहन विभाग ने आम जनता और वाहन मालिकों से पुरजोर अपील की है कि वे अधिकृत विभागीय वेबसाइट cgtransport.gov.in के माध्यम से सीधे ऑनलाइन आवेदन कर वाहन में HSRP लगाने की प्रक्रिया को संपन्न करें, ताकि किसी प्रकार की धोखाधड़ी और स्कैम से बचा जा सके। (High Security Registration Plate)
पंजीकृत मोबाइल नंबर की आवश्यकता
ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आरसी) में दर्ज चेचिस नंबर, इंजन नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। वहीं जिन वाहन स्वामियों के पास ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे जिला परिवहन कार्यालय, परिवहन सुविधा केंद्र, चॉइस सेंटर, आधार पंजीयन केंद्र या खुद उपस्थित होकर भी कार्यालयीन समय में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। वाहन पर अधिकृत वेंडर द्वारा निर्धारित दर पर एचएसआरपी प्लेट लगाई जाएगी। वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की कीमत भी निर्धारित कर दी गई है। (High Security Registration Plate)
दोपहिया वाहनों के लिए 310 रुपए बेस प्राइस
दोपहिया वाहनों के लिए 310 रुपए बेस प्राइस और 55.80 रुपए जीएसटी मिलाकर कुल 365.80 रुपए, तीन पहिया वाहनों के लिए 362 रुपए बेस प्राइस और 65.16 रुपए जीएसटी मिलाकर कुल 427.16 रुपए, चार पहिया वाहनों के लिए 556 रुपए बेस प्राइस और 100.08 रुपए जीएसटी मिलाकर कुल 656.08 रुपए और भारी मालवाहक वाहनों के लिए 598 रुपए बेस प्राइस और 107.64 रुपए जीएसटी मिलाकर कुल 705.64 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसमें जीएसटी भी शामिल है। जिला परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे शासन के निर्देशों के अनुरूप अनिवार्य रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाएं और अपने दस्तावेजों को अद्यतन कराते हुए समय पर आवेदन पूर्ण करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। (High Security Registration Plate)