राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज, वाइट हाउस में कार्यसीमित की बैठक

National Consumer Day: अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में राजधानी में कार्यसीमित की बैठक होगी, जो वाइट हाउस नगर निगम रायपुर में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। वहां उपस्थित समस्त नागरिकों को उपभोक्ता से सबंधित जानकारी दी जाएगी और उपभोक्ता दिवस मनाया जाएगा।

यह भी पढ़ें:- मजरकट्टा गांव में शराबी पति ने की पत्नी की हत्या, फिर खुद पहुंचा कोतवाली थाने

वहीं रायपुर जिला अध्यक्ष गजान्द राज साहू ने सभी अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति के सदस्य और पदाधिकारियों से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति छत्तीसगढ़ रायपुर में आप सब का स्वागत है। (National Consumer Day)

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की प्रगति में उपभोक्ता एक महत्वपूर्ण कड़ी है। एक सजग ग्राहक ही अपने अधिकारों का निर्वहन करता है। आइए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जागरूक उपभोक्ता बनें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। (National Consumer Day)

MP भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि सजग रहें, जागरुक उपभोक्ता बनें। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर हम उत्कृष्ट राष्ट्र का निर्माण करें। स्वामी अवधेशानंद ने ट्वीट करते हुए कहा कि विश्व एक परिवार है। जबकि पश्चिमात्य जगत की दृष्टि में विश्व मात्र बाजार है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रति उपभोग नहीं अपितु उपयोग की वृत्ति रखें।राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों के प्रति सजग बनें। (National Consumer Day)

बता दें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस साल 1986 में अस्तित्व में आया था। इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ था। इसके बाद इस अधिनियम में 1991 और 1993 में संशोधन किए गए। साल 2002 में उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम को और भी असरदार बनाने के लिए एक व्‍यापक संशोधन लाया गया, जिसे 15 मार्च 2003 से लागू किया गया। परिणामस्‍वरूप उपभोक्‍ता संरक्षण नियम, 1987 में भी संशोधन किया गया और इसे 5 मार्च 2004 को नोटिफाई किया गया था। (National Consumer Day)

भारत सरकार ने 24 दिसंबर को राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता दिवस (नेशनल कंज्यूमर डे) घोषित किया है। उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं को व्‍यापार और उद्योग के शोषण के खिलाफ अधिकार देता है। इस एक्ट के मुताबिक हर वह व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए वस्‍तुएं और सेवाएं खरीदता है, वह उपभोक्‍ता है।

इस अधिनियम के मुताबिक उपभोक्ताओं को बाजार में उपलब्ध सेवाओं के गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ रूप में हासिल करने का अधिकार है। यह गुणवत्ता इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टिट्यूशन (आईएसएई -औद्योगिक व इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए) एगमार्क (कृषि उत्पादों के लिए) FPO मार्क (प्रोसेस्ड फूड आइटम) के चिन्हों से व्यक्त होते हैं। (National Consumer Day)

Related Articles

Back to top button