Krishi Mazdoor Nyay Yojana: भूमिहिन मजदूर न्याय योजना में अब तक नहीं जुड़ा है नाम तो इस तरह करें अप्लाई, 30 जून तक कर सकते हैं आवेदन

Krishi Mazdoor Nyay Yojana: छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए जारी दिशा निर्देश में आंशिक संशोधन किया गया है। योजनांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों के देव स्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी आदि नामों से जाना जाता है। आदिवासियों के देव स्थल के हाट पहरिया एवं बाजा मोहिरिया, कृषि भूमि धारण करने के बावजूद योजनांतर्गत उनकी पात्रता निर्धारित की गई है, लेकिन इस वर्ग के वे परिवार जो शासन से सामाजिक भत्ता, आर्थिक सहायता अन्य योजना से प्राप्त कर रहे हों वे पात्रता की श्रेणी में नहीं आएंगे।

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योजनांतर्गत पात्र हितग्राही संशोधित कार्ययोजना अनुरूप आवेदन करना सुनिश्चित करें। संशोधित आदेश अनुसार पंजीयन के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जनपद स्तर पर 30 जून 2022 तक, जनपद स्तर पर पोर्टल में प्रविष्टि कर पंजीयन करने की तिथि 1 जुलाई से 15 जुलाई 2022 तक, प्राप्त आवेदन का ग्राम पंचायत में परीक्षण 16 जुलाई से 25 जुलाई 2022 तक, ग्राम पंचायत द्वारा परीक्षण के बाद दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सूची प्रकाशन 26 जुलाई 2022, ग्राम पंचायत स्तर पर दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि 27 जुलाई से 13 अगस्त 2022 तक, विशेष ग्राम सभा में दावा आपत्ति आवेदनों का निराकरण 14 अगस्त 2022, ग्राम सभा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार पात्र-अपात्र हितग्राहियों का वेबसाइट में अद्यतीकरण जनपद स्तर पर 16 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक और अंतिम सत्यापित सूचि का प्रकाशन की तिथि कलेक्टर द्वारा 1 सितंबर 2022 को किया जाएगा। (Krishi Mazdoor Nyay Yojana)

30 जून तक कर सकते हैं आवेदन 

गौरतलब है कि वर्तमान में इस योजनांतर्गत संशोधित किया गया है। अब हर साल राशि 6000 रूपये के स्थान पर 7000 रूपये प्रति हितग्राहियों को प्रदान किया किया जाएगा। कलेक्टर इफ्फत आरा ने राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत छूटे हुए पात्र हितग्राहियों और नए प्राप्त आवेदन पत्रों का भी समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दी हैं। उन्होंने जिले वासियों से जो हितग्राही पात्रता रखते हैं लाभ लेने अपील की है। योजना अंतर्गत पात्र हितग्राही अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत और जनपद पंचायतों से शीघ्र संपर्क कर अपने पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। छूटे और नवीन हितग्राही भी पंजीयन के लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। (Krishi Mazdoor Nyay Yojana)

क्या है भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना ?

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता 6000 प्रति वर्ष की होती है। अनुदान के रूप में यह आर्थिक सहायता कृषि मजदूर के परिवार की पहचान करके प्रदान की जाती है।

भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की पात्रता

  • आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक भूमिहीन होना चाहिए।
  • वह व्यक्ति जिसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और उसकी जीविका शारीरिक श्रम करना है वह इस योजना का पात्र है।
  • आवेदक के परिवार के किसी सदस्य के पास भी कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • अगर परिवार के मुखिया के माता या पिता के नाम से कृषि भूमि है और आने वाले समय में वह कृषि भूमि परिवार के मुखिया को मिलेगी तो इस स्थिति में वह व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाने का पात्र नहीं है।
  • परिवार के मुखिया के पास अगर आवासीय भूमि है तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • लाभार्थी को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
  • परिवार के मुखिया की मौत होने की स्थिति में परिवार द्वारा नया आवेदन दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
  • अगर किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी प्रदान करके इस योजना का लाभ प्राप्त किया तो उस व्यक्ति से प्रदान की गई राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

इस तरह करें ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले आपको राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको अप्लाई नाउ के विकल्प पर क्लिक कर रहा होगा।
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल कर आएगा।
  • आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

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