अवधेश राय मर्डर केस में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को उम्रकैद, MP-MLA कोर्ट ने सुनाई सजा

Life Imprisonment to Mukhtar: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का यह फैसला करीब 32 साल बाद आया है। अवधेश राय कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे। सजा के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता और मृतक अवधेश राय के भाई अजय राय ने कहा कि ये 32 साल की लड़ाई जो हम सभी ने मिलकर लड़ी आज उसमें सफलता मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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अजय राय ने कहा कि सजा सुनाने के लिए हम लोग न्यायपालिका के शुक्रगुजार है। मैं लगातार सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहा हूं, लेकिन सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार भाजपा होगी। बता दें कि मुख्तार अभी बांदा जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान उसको वर्चुअली पेश किया गया। वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने मुख्तार को धारा-302 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। (Life Imprisonment to Mukhtar)

वहीं MP-MLA कोर्ट के फैसले के बाद मुख्तार के वकील अखिलेश उपाध्याय ने कहा कि इस फैसले में कई कमियां हैं। इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। वहीं अभियोजन के वकील अनुज यादव ने कहा कि फांसी की सजा की उम्मीद थी, लेकिन हम फैसले से संतुष्ट हैं। अगर मुख्तार पक्ष हाईकोर्ट जाएगा तो हम वहां भी इसी दम-खम के साथ केस लड़ेंगे। दरअसल, 3 अगस्त 1991 को 5 हमलावारों ने घर के बाहर खड़े अवधेश राय को 4 गोली मारी थी, जिसके बाद अजय राय अपने भाई को कबीर चौरा अस्पताल लेकर गए थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। (Life Imprisonment to Mukhtar)

अजय राय ने इस मामले में चेतगंज थाने में मुख्तार को मुख्य हमलावर बताते हुए भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व MLA अब्दुल कलाम के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। वहीं फैसले के बाद अजय राय ने कहा कि मेरे विधायक होने से काफी मजबूती मिली। मैं इतने बड़े माफिया के खिलाफ 32 साल से डटा रहा। मुख्तार को चुनौती देना ही मेरे राजनीतिक जीवन का मकसद था। हत्याकांड के दूसरे आरोपी भीम सिंह को एक मामले में 10 साल की सजा हुई है। वह गाजीपुर जेल में बंद है। दो अन्य आरोपी कमलेश सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। पांचवें आरोपी राकेश ने इस मामले में अपनी फाइल मुख्तार से अलग करवा ली थी। उसका केस प्रयागराज सेशन कोर्ट में चल रहा है। मुख्तार के खिलाफ 61 मुकदमे दर्ज हैं। (Life Imprisonment to Mukhtar)

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