महुआ से छिनेगा सरकारी बंगला, केंद्र ने थमाया नोटिस- फौरन खाली करें नहीं तो जबरन निकाला जाएगा

Cash For Query Case : सांसद महुआ मोइत्रा को उनके सांसदी पद से इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस थमा दिया है। नोटिस में कहा गया है कि मोइत्रा को 30 जनवरी तक बंगला खाली करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें जबरन बाहर निकाला जाएगा।

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केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि मोइत्रा को सांसद के रूप में कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकारी बंगला खाली करना होगा। (Mahua Moitra) उन्होंने कहा कि मोइत्रा को नोटिस भेजा गया है और उन्हें 30 जनवरी तक बंगला खाली करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें जबरन बाहर निकाला जाएगा। मोइत्रा ने इस नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस नोटिस को चुनौती देंगी। उन्होंने कहा कि वह सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले का उपयोग कानून के अनुसार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जबरन बंगला खाली करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

Cash For Query Case मामले में दोषी पाई गई थीं महुआ

केंद्र सरकार की तरफ से बंगला खाली करने का नोटिस तब जारी किया गया है, जब एक महीने पहले महुआ की सांसदी चली गई थी. संसदीय पैनल ने पाया था कि महुआ ‘कैश फॉर क्वेरी’ (Cash For Query Case)मामले में दोषी हैं. महुआ मोइत्रा को बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के साथ अपना पार्लियमेंट्री लॉगिन-आईडी पासवर्ड शेयर करने का दोषी पाया गया था.  पैनल ने पाया कि महुआ को लॉगिन-आईडी पासवर्ड शेयर करने के बदले महंगे गिफ्ट्स और कैश मिले थे.

इसस पहले, सरकारी बंगला खाली नहीं करने को लेकर महुआ दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंची थीं. हाईकोर्ट ने महुआ से कहा था कि वह संपदा निदेशालय से अनुरोध करें कि उन्हें अभी बंगले में रहने दिया जाए. अदालत ने कहा था कि अधिकारियों को असाधारण परिस्थितियों में कुछ शुल्कों के भुगतान के आधार पर किसी व्यक्ति को छह महीने तक रहने की इजाजत देते हैं. अदालत ने महुआ को अपनी याचिका वापस लेकर संपदा निदेशालय के पास जाने को कहा था.

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