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बिना लाइसेंस के सब्जी बीज का व्यापार करने पर कार्रवाई, 2 व्यवसायियों को नोटिस

Notice To Businessmen: मुंगेली कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर उद्यान विभाग द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के सब्जी बीज का व्यापार करने वाले के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बिना लाइसेंस के सब्जी बीज का व्यापार करने वाले सूरज बीज भंडार रायपुर रोड मुंगेली और ओम कृषि केन्द्र पण्डरिया रोड मुंगेली को 07 दिवस के भीतर बीज अनुज्ञप्ति बनवाने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

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उद्यान विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि बीते दिनों जिला बीज निरीक्षक और वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी रणवीर सिंह नरवरिया द्वारा विकासखण्ड मुंगेली अंतर्गत सब्जी बीजों के विक्रय समेत व्यापार कर रहे बीज अनुज्ञप्ति धारियों के यहां निरीक्षण किया गया। ऐसे व्यापारी जो बिना बीज अनुज्ञप्ति के सब्जी बीजों का व्यापार कर रहे हैं, उनके खिलाफ बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत कार्रवाई की गई। (Notice To Businessmen)

NPS के अंतिम आहरण पर रोक

मुंगेली जिला कोषालय अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा पुराना पेंशन योजना लागू किए जाने के फलस्वरूप 01 नवंबर 2004 के बाद NPS के तहत नियुक्त कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति या मृत्यु के बाद एनपीएस के अंतिम भुगतान पर रोक लगाई गई है। उन्होंने बताया कि एनपीएस के समस्त राशि आहरण कर लिए जाने पर पुराने पेंशन के तहत लाभ दिए जाते समय आने वाले कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है। ताकि पुराने पेंशन लागू करने पर पेंशनर को पुनः राशि जमा करने की स्थिति निर्मित न हो। (Notice To Businessmen)

निविदा सूचना निरस्त

कोण्डागांव कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक कोण्डागांव द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार 30 जून 2022 को एनएमडीसी परिक्षेत्र विकास निधि (सीएसआर) मद अंतर्गत जिला चिकित्सालय कोण्डागांव में अत्याधुनिक चिकित्सकीय उपकरण मशीन क्रय बाबत निविदा आमंत्रित की गई थी। जिसे अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया गया है। आगामी निविदा की सूचना अलग से जारी की जाएगी। (Notice To Businessmen)

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