PF New Rule: इस वित्त वर्ष से बदल जाएंगे पीएफ नियम

PF New Rule: नौकरी-पेशा वालों के लिए एक बड़ी खबर है। पीएफ के नियमों में कुछ नए बदलाव होने वाले हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ में अकाउंट होगा। अब खबर आई है कि पीएफ खाते पर भी टैक्स लगेगा। मौजूदा पीएफ अकाउंट्स को 1 अप्रैल 2022 से दो भागों में बांटा जा सकता है।

आपको याद होगा कि पिछले साल सरकार ने नए इनकम टैक्स नियमों के बारे में बताया था। अब इसके तहत पीएफ अकाउंट्स को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। इनमें सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के एंप्लाई कॉन्ट्रिब्यूशन की स्थिति में पीएफ इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। आपको बता दें कि ज्यादा आय वाले लोगों को सरकारी वेलफेयर स्कीम का फायदा लेने से रोकना ही इन नए नियमों का उद्देश्य है।

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जानिए क्या हैं नए PF नियम-

  • मौजूदा PF अकाउंट्स टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल कॉन्ट्रिब्यूशन अकाउंट्स में बंटेंगे
  • नॉन-टैक्सेबल अकाउंट्स में उनका क्लोजिंग अकाउंट भी होगा शामिल
  • नए PF नियम अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2022 से लागू होने की उम्मीद
  • सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के एंप्लाई कॉन्ट्रिब्यूशन से PF इनकम पर नया टैक्स लागू करने के लिए आईटी नियमों के तहत
  • एक नई धारा 9डी शामिल
  • टैक्सेबल ब्याज गणना के लिए मौजूदा PF अकाउंट में दो अलग-अलग अकाउंट भी बनाए जाएंगे

बता दें कि फाइनेंस एक्ट 2021 (Finance act 2021) के नए प्रावधान के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी एक वित्त वर्ष में अपने प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है तो उसे 2.5 लाख रुपये के ऊपर जमा के ब्याज पर टैक्स देना होगा।

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