Chhattisgarh : अब सरकारी विभागों में सीधी नियुक्ति नहीं कर पाएंगे विभागीय प्रमुख, पहले लेनी होगी वित्त विभाग की अनुमति, आदेश जारी

Chhattisgarh : अब सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी जरूरी होगी। इस संदर्भ में वित्त विभाग ने सभी विभागों, कमिश्नर, कलेक्टर और विभागाध्यक्ष को पत्र जारी कर दिया है। वित्त सचिव मुकेश बंसल ने अपने आदेश में कहा है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों और अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर, जितनी भी सीधी भर्ती के रिक्त पद अब भरे जाएंगे उससे पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी जरूरी होगी।(Chhattisgarh )

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इस आश्य के आदेश मंत्रालय वित्त विभाग से जारी किए गए है। वित्त विभाग से जारी आदेश में कलेक्टर , संभागायुक्त और विभागीय प्रमुखों को आदेश के परिपालन के लिए आदेश दिए गए हैं। (इस आश्य के आदेश मंत्रालय वित्त विभाग से जारी किए गए है। वित्त विभाग से जारी आदेश में कलेक्टर , संभागायुक्त और विभागीय प्रमुखों को आदेश के परिपालन के लिए आदेश दिए गए हैं। (Chhattisgarh )

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देखें आदेश

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