साय सरकार ने की नई व्यवस्था, रामलला के दर्शन के लिए अब पति-पत्नी जा सकेंगे अयोध्या

Ramlala Darshan Yojana Update: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन में रामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के संबंध में पर्यटन विभाग ने कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) यात्रा के लिए यात्रियों की समुचित व्यवस्था के संबंध में विस्तार से बताया गया है। कलेक्टरों से कहा गया है कि यात्रा के लिए पहली स्पेशल ट्रेन जल्द शुरू होगी। ऐसे में नियमानुसार यात्रियों का चयन कर सूची और प्रतीक्षा सूची जल्द से जल्द भेजना सुनिश्चित करें। यात्रा के लिए हितग्राहियों के चुनाव और अन्य कार्य संपादन का काम कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। योजना के लिए रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) यात्रा कोष भी स्थापित किया जाएगा।

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आवेदन की प्रक्रिया 

रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या धाम यात्रा के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम) में देना होगा। आवेदन के साथ नवीनतम रंगीन फोटो के साथ ही पहचान और निवास के साक्ष्य के लिए राशनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को किन्हीं दो व्यक्तियों के नाम और जानकारी देना होगा, जिनसे आपात स्थिति में सम्पर्क किया जा सके। इनमें से एक नाम निर्देशित व्यक्ति का मोबाइल नंबर देना होगा। ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय योजना के लिए इच्छुक आवेदकों की सूची कलेक्टर की ओर प्रेषित करेंगे। (Ramlala Darshan Yojana Update)

रामलला दर्शन योजना अंतर्गत 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्ति को जिसने अकेले यात्रा करने के लिए आवेदन किया है, जो अपने साथ एक सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। व्यक्तियों के समूह द्वारा आवेदन करने पर 3 से 5 व्यक्तियों के समूह को एक सहायक ले जाने की पात्रता होगी, बशर्ते कि इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति 65 साल से ज्यादा आयु का हो। बड़े समूह में प्रति 05 यात्रियों पर 01 के मान से सहायक मान्य किए जाएंगे। पति-पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी बशर्ते उनमें से किसी एक की उम्र 65 साल से कम हो। (Ramlala Darshan Yojana Update)

आवेदक पति-पत्नी हो तो चयन प्रक्रिया

अगर आवेदक पति-पत्नी में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर साथ जा सकेगा। आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन साथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है, ऐसी स्थिति में उक्त जीवन साथी का आवेदन भी आवेदक के आवेदन के साथ ही संलग्न करना होगा। यदि सहायक को यात्रा पर साथ ले जाने की पात्रता है तो उस सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जायेगा।

व्यक्तियों के समूह के लिए नियम और प्रक्रिया

अगर व्यक्तियों के समूह एक साथ आवेदन करते हैं तो संपूर्ण समूह को एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा। उक्त समूह अधिक से अधिक 10 आवेदकों का हो सकेगा। समूह का एक आवेदक समूह का मुखिया कहलाएगा। अन्य सभी आवेदकों के आवेदन उसके आवेदन के साथ संलग्न कर जमा किए जाएंगे। समूह में सम्मिलित व्यक्तियों को सहायक ले जाने की पात्रता है तो प्रस्तावित सहायकों के आवेदन भी इसी आवेदन के साथ संलग्न किए जाएंगे। समूह में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों की, जिसमें सहायक भी सम्मिलित होंगे, संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी जो कि यात्री को मिलेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए निर्धारित प्रपत्र अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी तैयार की जा रही है, जिससे प्रत्येक जिले में चयनित यात्रियों, प्रतीक्षा सूची का डाटा बेस तैयार हो सके। (Ramlala Darshan Yojana Update)

चयन की प्रक्रिया 

यात्रियों का चयन कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। आवेदनकर्ताओं में से पहले चरण में 55 साल या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता से चयन किया जाएगा। योजना के लिए हितग्राही की न्यूनतम उम्र 18 साल या अधिकतम उम्र 75 साल रहेगी। यात्रा के लिए 25 प्रतिशत हितग्राही शहरी क्षेत्र और 75 प्रतिशत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के होंगे। आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा। अगर निर्धारित कोटे से ज्यादा संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो लाटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा। कोटे के 25 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा। (Ramlala Darshan Yojana Update)

यात्रियों की कुल संख्या 850 निर्धारित

प्रत्येक यात्रा में यात्रियों की कुल संख्या 850 निर्धारित हैं, जिसे 1000 तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें सहायकों की संख्या भी शामिल है। चयनित यात्रियों और प्रतीक्षा सूची को कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के माध्यम से और अन्य ऐसे माध्यम से, जो कि उचित समझे प्रसारित किया जाएगा। सिर्फ वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, यात्रा पर जा सकेगा, वह अपने साथ अन्य किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा। चयन के बाद वह व्यक्ति यात्रा पर न जाने की स्थिति में अपने स्थान पर अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं भेज सकेगा। कलेक्टर द्वारा चयनित यात्रियों की सूची, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को भेजी जाएगी। टूरिज्म बोर्ड द्वारा सूची IRCTC या चयनित अन्य एजेंसी को प्रेषित की जाएगी। (Ramlala Darshan Yojana Update)

यात्रा पर ले जाने की प्रक्रिया 

प्रत्येक जिले के जिला प्रशासन द्वारा, उनके जिले के चयनित यात्रियों को उनके निवास स्थान से ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर में निर्धारित स्थान और उनके जिले में निर्धारित रेल्वे स्टेशन/बस स्टॉपेज तक, ट्रेन, बस के निर्गमन की निर्धारित तिथि और समय के 1 घंटे पूर्व समुचित वाहन से निशुल्क लाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। वापसी में यात्रा समाप्ति के बाद यात्रियों को पूर्व निर्धारित स्थल पर छोड़ने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। (Ramlala Darshan Yojana Update)

हितग्राहियों के लिए आवश्यक हिदायतें 

यात्रा पर रवाना होने के पूर्व प्रत्येक हितग्राहियों का मेडिकल टेस्ट किया जायेगा। अनफिट पाए गए यात्रियों के स्थान पर वेटिंग में शामिल व्यक्तियों को भेजा जा सकेगा। यात्रियों को अपनी जरूरत के संबंधित दवाएं, गर्म कपड़े रखने होंगे और सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यात्री की ही होगी। यात्रियों को अपने संपर्क अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि यथासंभव महंगे सामान जैसे आभूषण न रखें। (Ramlala Darshan Yojana Update)

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