छात्रों के सुसाइड के लिए पेरेंट्स जिम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट

SC on Student Suicide: सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के सुसाइड को लेकर चिंता जताई है। साथ ही कहा है कि देश में स्टूडेंट्स की सुसाइड के बढ़ते मामलों के पीछे सबसे बड़ा कारण पेरेंट्स की तरफ से बच्चों पर दबाव है। इसके अलावा बेहद कॉम्पिटिशन भी स्टूडेंट्स की सुसाइड की एक बड़ी वजह है। देश में तेजी से फैलते कोचिंग सेंटरों के रेगुलराइज करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कोचिंग सेंटरों को निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका मुंबई के डॉ. अनिरुद्ध नारायण मालपानी ने लगाई। डॉ. मालपानी की ओर से एडवोकेट मोहनी प्रिया ने कोर्ट में दलीलें दी।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आसान काम नहीं है। इन मामलों के पीछे माता-पिता का दबाव है। बच्चों से ज्यादा उन पर उनके पेरेंट्स दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में अदालत कैसे निर्देश दे सकता है। ज्यादातर लोग कोचिंग सेटरों के खिलाफ हैं, लेकिन आप स्कूलों का हाल देखिए। कॉम्पिटिशन के दौर में स्टूडेंट्स के पास इन कोचिंग सेंटरों में जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एडवोकेट प्रिया ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2020 के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में लगभग 8.2 फीसदी स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। (SC on Student Suicide)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस स्थिति के बारे में जानते हैं, लेकिन अदालत कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती है। हमारी सलाह है कि आप अपने सुझावों के साथ सरकार के पास जाएं। इस पर एडवोकेट मोहनी प्रिया ने कहा कि हम उचित फोरम में जाने के लिए अपनी याचिका वापस लेते हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। SC ने कहा कि इसे हम मंजूर करते हैं। आप सरकार के पास जाइए। (SC on Student Suicide)
डॉ. अनिरुद्ध नारायण मालवानी अपनी याचिका में कहा कि देशभर में लाभ के भूखे प्राइवेट कोचिंग इंस्टिट्यूट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इनको रेगुलराइज करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश की जरूरत है। बता दें कि जनवरी से 28 अगस्त तक 24 मामले सामने आए हैं। इनमें 13 स्टूडेंट्स को कोटा आए हुए दो-तीन महीने से लेकर एक साल से भी कम समय हुआ था। सात स्टूडेंट्स ने तो डेढ़ महीने से लेकर पांच महीने पहले ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। इनके अलावा दो मामले सुसाइड की कोशिश के भी सामने आए थे। (SC on Student Suicide)