Chhattisgarh Sarkar Ka Faisla: छत्तीसगढ़ सरकार का अहम फैसला, रोलिंग मिलों को ऊर्जा प्रभार में 24 प्रतिशत की छूट

Chhattisgarh Sarkar Ka Faisla: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर जनहित को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य की स्टेंड एलोन रोलिंग मिलों को ऊर्जा प्रभार में 9 माह तक के लिए 24 प्रतिशत की विशेष छूट दिए जाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत रोलिंग मिलों को 01 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक की कालावधि में खपत की गई बिजली की मात्रा पर देय ऊर्जा प्रभार में 24 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। इससे छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कंपनी को होने वाले हानि की प्रतिपूर्ति हेतु देय सब्सिडी राशि का राज्य शासन द्वारा अग्रिम भुगतान किया जाएगा।

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गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा एक अप्रैल 2022 से लागू नई विद्युत की दरों से उत्पन्न परिस्थिति में राज्य में एचव्ही-4 टैरिफ संवर्ग में सम्मिलित स्टेंड एलोन रोलिंग मिलें, जो सीएसपीडीसीएल से बिजली प्राप्त कर रही हैं, को परिस्पर्धा में बनाए रखते हुए जनहित में राज्य शासन द्वारा रियायती पैकेज के तहत यह विशेष छूट प्रदान की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 175 रोलिंग मिलें हैं। रायपुर में 125 मिलें संचालित हैं। कोयला के दामों में लगातार वृद्धि और महंगी बिजली के चलते रोलिंग मिलों का संचालन प्रभावित हुआ है। रोलिंग मिलों के संचालन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रभार में छूट देकर विशेष राहत दी गई है, ताकि रोलिंग मिलों में काम करने वाले श्रमिकों को रोजगार मिलता रहे। (Chhattisgarh Sarkar Ka Faisla)

नए नियमों में अपीलार्थियों को राहत   

शहरों की बढ़ती आबादी, वाहनों की बढ़ती संख्या और यातायात की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए राज्य शासन ने शहरी क्षेत्रों में पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 में संशोधन करते हुए अब कड़े प्रावधान किए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य पार्किंग के लिए निर्धारित स्थलों पर अन्य निर्माण को हतोत्साहित करना तथा पार्किंग व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना है। अधिनियम में यह संशोधन छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक 2022 के अनुसार किए गए हैं। इस संशोधन के जरिए अपीलार्थियों को राहत भी दी गई है। उन्हें अपील लंबित रहने की अवधि में अब अधिकतम एक साल का ही भाड़ा देना होगा, जबकि पूर्व में उन्हें नियमित भाड़ा देना होता था। (Chhattisgarh Sarkar Ka Faisla)

14 जुलाई 2022 को राजपत्र जारी

इस आशय की अधिसूचना का प्रकाशन नवा रायपुर अटल नगर आवास और पर्यावरण विभाग मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में 14 जुलाई 2022 को कर दिया गया है। जिसके नियम का प्रकाशन 02 अगस्त 2022 को किया गया। नियम प्रकाशित होने के बाद अब कल 03 अगस्त 2022 से नये नियमों के तहत नगर निगमों तथा नगर पालिकाओं में जमा कराए जा सकेंगे। निगम, पालिका के बाहर निवेश क्षेत्र के अंदर टीसीपी में आवेदन जमा कराए जाएंगे। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि अगर अधिकृत विकास निर्धारित पार्किंग के लिए आरक्षित भू-खण्ड/स्थल पर किया गया है, तो नियमितिकरण की अनुमति तभी दी जाएगी जब आवेदन द्वारा पार्किंग की कमी हेतु निर्धारित अतिरिक्त शास्ति राशि का भुगतान कर दिया गया हो। (Chhattisgarh Sarkar Ka Faisla)        

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