छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी, प्रमोशन से जुड़ा है मामला

Notice to Health Secretary: बिलासपुर सिम्स में सीनियर की जगह जूनियर डॉक्टर को प्रमोशन देने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई महीने में होगी। दरअसल, डॉ. अर्चना सिंह ने साल 2002 में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित मेडिकल कॉलेज सिम्स में अपनी ज्वाइनिंग दी थी। इसके कुछ साल बाद सिम्स विश्वविद्यालय से अलग होकर राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आ गया।

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सिम्स प्रबंधन ने उन्हें एक नया अभ्यावेदन देकर ज्वाइन करने को कहा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि पिछले 5 साल की सेवा को इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं 2007 में डॉ. अर्चना सिंह से दोबारा ज्वाइनिंग ली गई। इसके बाद 2015 में जब प्रमोशन के लिए DPC की गई तो डॉ अर्चना को लोअर रैंक में करते हुए उनसे जूनियर डॉक्टर को प्रोफेसर कम डायरेक्टर के पद पर प्रमोशन दे दिया गया। जबकि इस पद पर याचिकाकर्ता को नियुक्त किया जाना था। इसके खिलाफ उन्होंने एडवोकेट शाल्विक तिवारी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। (Notice to Health Secretary)

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सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और शासन को याचिकाकर्ता की पिछली 5 साल की सेवा की गणना कर नए सिरे से पदोन्नति का आदेश जारी करने का निर्देश दिया। निर्धारित अवधि में इस आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य सचिव रेणु पिल्लई को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई महीने में निर्धारित की गई है। उस दौरान मामले में फिर सुनवाई होगी, जिसके बाद मामले को लेकर फैसला लिया जाएगा। (Notice to Health Secretary)

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