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पटवारी कामिनी कारे निलंबित, हरदीबाजार तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस

Action in Korba: धान खरीदी वर्ष 2025-26 के सुचारू संचालन के लिए शासन की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार गिरदावरी में छूटे और त्रुटिवश दर्ज कृषकों के रकबा सुधार और ऑनलाइन मैपिंग का कार्य प्रगति पर है। इसी अंतर्गत कोरबा जिले के पटवारी हल्का नंबर 03, रा.नि.मं. तिवरता, तहसील हरदीबाजार के ग्राम नोनबिर्रा, उड़ता और पूटा के कृषकों के रकबा की ऑनलाइन मैपिंग की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पाली की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित पटवारी कामिनी कारे ने कई कृषकों का क्षेत्र निरीक्षण और सत्यापन नहीं किया गया, जिसके कारण प्रभावित कृषक धान उपार्जन केंद्रों में अपना धान विक्रय नहीं कर पा रहे हैं।

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यह कृत्य शासन के निर्देशों की अवहेलना, कार्य के प्रति उदासीनता और स्वेच्छाचारिता का परिचायक पाया गया है। कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन और कदाचार की श्रेणी में पाया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए कामिनी कारे, पटवारी हल्का क्रमांक 03 को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय पाली निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। (Action in Korba)

हरदीबाजार तहसीलदार को नोटिस जारी

इसी प्रकरण में पर्यवेक्षण की कमी पाए जाने पर हरदीबाजार तहसीलदार अभिजीत राजभानु को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

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