मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई, अतिक्रमित भूमि से हटाया गया अवैध कब्जा

Action On CM Order: गरियाबंद जिले के राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बीते दिन फिंगेश्वर में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान लोहरसी गांव के ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिए निर्देश के परिपालन में राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमित भूमि खसरा 2328, रकबा 0.95 हेक्टेयर का अतिक्रमण हटा दिया गया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजिम पूजा बंसल से मिली जानकारी अनुसार लोहरसी गांव के पटवारी हल्का नंबर 38, राजस्व निरीक्षक मंडल कौंदकेरा तहसील न्यायालय राजिम द्वारा 20 अक्टूबर 2022 को पारित आदेश के अनुसार राजकुमार यादव द्वारा खसरा नंबर 2328, रकबा 0.95 हेक्टेयर पर खेत बनाकर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

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राजस्व अमला द्वारा अतिक्रमण स्थल पर जाकर गांव के सरपंच, पंच, कोटवार और ग्रामवासियों की उपस्थिति में अतिक्रमित खसरा नंबर 2328, रकबा 0.95 हेक्टेयर भूमि को राजकुमार यादव से कब्जा हटाकर शासकीय भूमि को सरपंच ग्राम पंचायत लोहरसी को सौंपा गया है। (Action On CM Order)

अमानक बैच की कीटनाशक दवाओं पर प्रतिबंध

इधर, धमतरी जिले में अमानक बैच की कीटनाशक दवा का जिले में विक्रय और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। अनुज्ञापन अधिकारी, पौध संरक्षण एवं उप संचालक कृषि से मिली जानकारी के मुताबिक मेसर्स डीपीएस क्रॉप साईंस प्रायवेट लिमिटेड कंपनी की बैच क्रमांक डीपीएस-1201 की कीटनाशक दवा क्लोरपायरीफॉस 50 प्रतिशत, साइपरमेथरिन पांच प्रतिशत ईसी का नमूना गट्टासिल्ली स्थित किसान समाधान कृषि केन्द्र से लिया गया। (Action On CM Order)

इन दवाइयों पर लगाया गया प्रतिबंध

इसी तरह मेसर्स क्रॉप लाईफ साईंस लिमिटेड कंपनी की बैच क्रमांक सीएलएलसीओ 280 की कीटनाशक दवा हेक्साकोनाजॉल पांच प्रतिशत ईसी का नमूना कठौली स्थित जय जोगीबाबा कृषि केन्द्र से लिया गया। निर्माता कंपनियों द्वारा निर्मित कीटनाशक दवा के नमूने गुण नियंत्रण प्रयोगशाला के विश्लेषण में अमानक पाए गए। इसके मद्देनजर कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अमानक बैच की कीटनाशक दवाओं का विक्रय और भंडारण को जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। (Action On CM Order)

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