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Ramkrishna Care Hospital: साहू समाज को NHMMI के बाद अब रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में भी ईलाज पर मिलेगी विशेष छूट, पढ़ें पूरी ख़बर

Ramkrishna Care Hospital: छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ की ओर से सामाजिकजनों के हित में आज बड़ा फैसला लिया गया हैं। समाजिकजनों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एनएचएमएमआई (NHMMI) के बाद अब रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर से विशेष अनुबंध किया गया हैं। छत्तीसगढ़ साहू संघ के प्रदेश अध्यक्ष टहल साहू ने स्वास्थ्य सुविधा की दिशा में हॉस्पिटल की ओर से मिल रही स्वास्थ्य सुविधा को बहुत महत्वपूर्ण बताया। इस अनुबंध में अब साहू समाज के सभी सदस्यों को ईलाज पर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल (Ramkrishna Care Hospital) के द्वारा भी विशेष छूट प्रदान की जावेगी। 

बता दें, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य के क्षेत्र में 25 वर्षों से राज्य में उचित दर पर विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रही है। हॉस्पिटल में अनुभवी व कुशल चिकित्सको के देख-रेख में विगत वर्षों के हजारों मरीज लाभन्वित हुए हैं। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में विश्वस्तरीय मानक कि स्वास्थ्य सेवाएं क्षेत्र के हर मरीज को उपलब्ध की जाये।

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छत्तीसगढ़ साहू संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सनद (बंटी) साहू ने बताया कि, छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ सदैव अपने सदस्यों के प्रति सजग रहा है, इसी क्रम में समाज के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने हेतु रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर से विशेष अनुबंध हुआ है। इस अनुबंध के मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं :-

  1.  यह अनुबंध हस्ताक्षर तिथि से दो वर्षों तक मान्य होगी।
  2.  समाज के प्राधिकृत पत्र सहित स्वयं का पहचान पत्र अस्पताल में प्रस्तुत करना होगा।
  3.  इस पत्र कि मूल प्रति अस्पताल द्वारा जमा कर लिया जावेगा। ताकि सदस्यों कि उचित लाभ मुहैया की जा सके।
  4.  इस अनुबंध के तहत प्राधिकृत सदस्यों को कुल बिल में 10% (Medicine and Consumables के अलावा) छूट मुहैया की जावेगी। संस्थान के व्यय का वहन सदस्यों द्वारा ही किया जावेगा।
  5.  संस्थान द्वारा ओपीडी सेवाओं एवं पैथोलॉजी जाँच में 20% कि छूट उपलब्ध कि जावेगी।
  6.  संस्थान के संसाधनों व सेवाओं के उपयोग में हुए खर्च का भुगतान लाभार्थियों द्वारा स्वयं वहन करना होगा एवं मरीज कि अस्पताल से छुट्टी पूर्व भुगतान किया जावेगा।
  7.  संस्थान में मरीज भर्ती के समय या 24 घंटे के अंदर रिफर लेटर लाना अनिवार्य है।
  8.  रिफर लेटर सिर्फ केश मरीज के लिए मान्य होगा। इसमें टी.पी.ए., आयुष्मान कार्ड एवं अन्य किसी प्रकार के पत्र पर मान्य नही होगा।
  9.  इस अनुबंध कि गोपनीयता व सम्मान दोनों पक्षो द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
  10.  अनुबंध का समापन किसी भी पक्ष के द्वारा एक माह पूर्व पत्र द्वारा सूचित कर किया जावेगा।
  11.  अनुबंध के तहत लाभ हेतु किसी भी प्रकार के सूचना व शिकायत हेतु रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर संस्थान द्वारा राहुल सिंह मो. 7000892861 पर संपर्क किया जा सकता हैं। 

उन्होंने आगे यह भी बताया, विगत 12 वर्षों से एनएचएमएमआई (NHMMI) के द्वारा विशेष अनुबंध के तहत सामाजिक बंधुओं को लाभ मिल रहा हैं। अब इस नए अनुबंध के बाद छत्तीसगढ़ के बड़े हॉस्पिटल में शामिल रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल (Ramkrishna Care Hospital) से भी लाभ मिलेगा। 

Ramkrishna Care Hospital

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