Chhattisgarh News: स्थानांतरण पर लगी रोक में संशोधन, अब 30 जून तक जारी रहेंगे आदेश – सामान्य प्रशासन विभाग

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025 की स्थानांतरण नीति के तहत स्थानांतरण पर लगी रोक में आंशिक संशोधन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में नया परिपत्र जारी करते हुए स्पष्ट किया कि अब स्थानांतरण आदेश जारी करने और उनका क्रियान्वयन 30 जून 2025 तक किया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा पूर्व में दिनांक 05 जून 2025 को जारी आदेश के तहत स्थानांतरण पर प्रतिबंध को आंशिक रूप से शिथिल कर 14 जून से 25 जून 2025 तक स्थानांतरण की अनुमति दी गई थी। अब इसमें संशोधन करते हुए राज्य शासन ने यह अवधि बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दी है।
वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य
संशोधित आदेश में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिला स्तर एवं शासन स्तर पर जारी सभी स्थानांतरण आदेशों तथा उनके क्रियान्वयन की स्थिति को 30 जून 2025 तक संबंधित जिला अथवा विभागीय वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।
स्थानांतरण नीति की अन्य शर्तें यथावत
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण नीति की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी। केवल स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में यह विशेष छूट दी गई है। (Chhattisgarh News)
अधिकारियों को निर्देश
सभी विभाग प्रमुखों, कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को संशोधित आदेश के अनुरूप तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। (Chhattisgarh News)
मुख्य बिंदु
✔ स्थानांतरण पर प्रतिबंध में आंशिक संशोधन।
✔ स्थानांतरण आदेश एवं क्रियान्वयन की अवधि 30 जून 2025 तक बढ़ी।
✔ सभी आदेशों को वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य।
✔ स्थानांतरण नीति की अन्य शर्तें यथावत लागू।




