छत्तीसगढ़ : नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोपी सहायक शिक्षक को किया निलंबित, DEO ने जारी किया आदेश
गरियाबंद : सहायक शिक्षक (assistant teacher) एल.बी. शासकीय प्राथमिक शाला डोंगरीगांव, वि.ख.गरियाबंद के द्वारा कक्षा 5वीं की नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ किये जाने के कारण सिटी कोतवाली थाना गरियाबंद द्वारा शनिवार अपराध क्रमांक 20/2022 धारा 323, 354 भादावि एवं पॉस्को एक्ट के तहत न्यायिक अभिरक्षा (जेल) में निरूद्ध किया गया है। उक्त कृत्य छ.ग.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है।
गरियाबंद जिला शिक्षा अधिकारी करमन खटकर द्वारा आज इस आशय का आदेश जारी कर निरंजन सिंह नागेश सहायक शिक्षक (assistant teacher) एल.बी. प्राथमिक शाला डोंगरीगांव. वि. गरियाबंद को उक्त कृत्य के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारी का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद को नियत किया जाता है एवं निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।