बिलासपुर हाईकोर्ट का DGP को निर्देश, कहा- शपथ पत्र के साथ देना होगा जवाब

Bilaspur HC on DGP: बिलासपुर हाईकोर्ट में चल रही अपराधिक मामलों की सुनवाई में ज्यादातर पुलिस डायरी समय पर पेश नहीं की जाती है। इसे लेकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने पुलिस के मुखिया यानी DGP अशोक जुनेजा को शपथ पत्र में पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है, ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से शपथ पत्र पर जवाब देने को कहा है। जवाब के साथ 21 दिसंबर को उन्हें हाईकोर्ट में यह हलफनामा देना पड़ेगा।

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बता दें कि हाईकोर्ट में सभी विभागों से संबंधित सिविल प्रकरणों के अलावा काफी बड़ी संख्या में अपराधिक मामलों पर सुनवाई की जाती है। इन सब मामलों में पुलिस की भूमिका अहम होती है, जिस भी इलाके के थाना क्षेत्र से वह मामला संबंधित होता है, वहीं के थाना प्रभारी को पुलिस डायरी कोर्ट तक पहुंचानी होती है। किसी भी जमानत या अन्य प्रकार के आवेदन पर सुनवाई के दौरान पुलिस डायरी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। (Bilaspur HC on DGP)

हाईकोर्ट ने मई 2023 में भी दिए थे निर्देश

इसे लेकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि कई दिनों से ये देखा जा रहा था कि मामलों में सुनवाई के समय अक्सर डायरी नहीं रहती है। इससे संबंधित शिकायतें लगातार मिल रही थी। इन सब बातों को देखते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने प्रदेश शासन में पुलिस के मुखिया DGP को ही शपथ पत्र में पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है। इससे पहले मई 2023 में भी कोर्ट ने केश डायरी जमा करने DGP को निर्देश दिए थे। इसके लिए उन्हें 11 मई तक की मोहलत दी गई थी। दरअसल, चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने के बाद जांच नहीं करने और खात्मा या चालान पेश नहीं करने पर सख्ती दिखाते हुए DGP को खुद शपथ पत्र दाखिल कर जवाब देने के निर्देश दिए थे।(Bilaspur HC on DGP)

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