Chhattisgarh Coal Scam: कोल घोटाले में कांग्रेस नेता को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

Chhattisgarh Coal Scam: कोयला घोटाले मामले में आरोपी बनाए गए कांग्रेस नेता आरपी सिंह की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज हो गई है। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।

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बचाव पक्ष द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत करने के बाद ईडी की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्क को सुनने के बाद शनिवार को अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया। कोयला घोटाला- मनी लांड्रिंग मामले की सुनवाई अब 2 मार्च को होगी।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र में बचाव पक्ष ने तर्क दिया था कि उनके पक्षकार ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर उपस्थित हुए हैं तथा सहयोग करते रहे हैं। इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। ईडी की ओर से अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रकरण की जांच जारी है। पूछताछ और जांच में मिले इनपुट के आधार पर ही उन्हें आरोपी बनाया गया है। (Chhattisgarh Coal Scam)

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चूंकि मामला मनी लांड्रिंग का है इसलिए अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाए। न्यायालय ने बचाव पक्ष और ईडी की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्क सुनने के बाद प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आवेदन खारिज कर दिया। (Chhattisgarh Coal Scam)

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