CM केजरीवाल को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका, ईडी की गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली, पढ़े पूरी खबर

Delhi High Court On CM Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी से राहत नहीं मिल पाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल के लिए टाल दिया।

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अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में अंतरिम राहत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। केजरीवाल हाई कोर्ट से चाहते थे कि उन्हें ईडी की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी जाए। अदालत ने कहा कि अब इस आवेदन को केजरीवाल की मुख्य याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया है, जिस पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है।

केजरीवाल के वकील ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि चुनाव नजदीक होने पर उन्हें (केजरीवाल को) पकड़ने की एजेंसी की मंशा स्पष्ट है। मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के समक्ष पेश होने से लगातार इनकार किया है। (Delhi High Court On CM Kejriwal)

क्या है पूरा मामला
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। इस विवादित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना की सिफारिश के बाद सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और इसके आधार पर ईडी ने मनी लांड्रिंग के आरोप की जांच शुरू की। इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह को ई़डी गिरफ्तार कर चुकी है। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। (Delhi High Court On CM Kejriwal)

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