Lalu Prasad Yadav sentenced : चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा

Lalu Prasad Yadav sentenced : चारा घोटाला मामले में सोमवार को रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई (Lalu Prasad Yadav sentenced) है। उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यादव को पहले 2013 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी। चारा घोटाले के अन्य मामलों के सिलसिले में 2017 में उनकी गिरफ्तारी के बाद, वह अप्रैल 2021 में जमानत हासिल करने के बाद जेल से बाहर आ गए।

रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और 75 अन्य को पांचवे और अंतिम चारा मामले में दोषी करार दिया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने भी अपर्याप्त सबूत के लिए 6 महिलाओं सहित 24 आरोपियों को बरी कर दिया। लालू यादव के वकील ने उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए हल्की सजा देने का तर्क दिया है।

सीबीआई ने अविभाजित बिहार के विभिन्न जिलों में सरकारी खजाने से फर्जी तरीके से जनता के धन की निकासी के 950 करोड़ के घोटाले के सिलसिले में कुल 170 चार्जशीट दाखिल की थी। प्रसाद के अलावा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, तत्कालीन लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष ध्रुव भगत, पशुपालन सचिव बेक जूलियस और पशुपालन सहायक निदेशक डॉ के एम प्रसाद मुख्य आरोपी हैं। जबकि 99 वर्तमान में मुकदमे का सामना कर रहे हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्रा सहित 55 आरोपी मारे गए हैं, सात सरकारी गवाह बन गए हैं, दो ने अपने खिलाफ आरोप स्वीकार कर लिया है और छह फरार हैं।

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राजद सुप्रीमो को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी और कुल 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, उन्होंने दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े चार मामलों में जमानत हासिल कर ली है। झारखंड उच्च न्यायालय ने दुमका कोषागार चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को अप्रैल 2021 में जमानत दे दी और आखिरकार वह जेल से बाहर आ गए। चारा घोटाला और कई अन्य मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद यादव 2017 से बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद थे।

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