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Credit Card Rules 2022: क्रेडिट कार्ड से जुड़ा बड़ा अपडेट! 1 जुलाई से बदल जाएंगे ये नियम, पढ़ें पूरी खबर

Credit Card Rules 2022: डिजीटल क्रांति के इस युग में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा हैं। आज के इस डिजिटल दौर में कैशलेस होने का चलन काफी बढ़ गया है। कैशलेस तरीके से भी आसानी से और जल्दी से पेमेंट की जा सकती है। वहीं कैशलेस पेमेंट करने का एक माध्यम क्रेडिट कार्ड (Credit Card) भी है. क्रेडिट रखने के काफी फायदे हैं। 1 जुलाई से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव (Credit Card Rules 2022) होने जा रहा है। इन नियमों से क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को काफी आसानी हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल और क्रेडिट कार्ड को बंद करने का नियम बदल जाएगा।

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एक जुलाई से होगा बदलाव
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक अधिसूचना में घोषणा की है कि ये क्रेडिट कार्ड नियम 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगे। इन नियमों में गलत बिल, बिल जारी करने की तारीख, देरी से बिल भेजने और क्रेडिट कार्ड को बंद करवाने के संबंध आदि में कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इन नियमों में होगा 1 जुलाई 2022 से बदलाव…

बिल भेजने में नहीं होगी देरी
अगर कंपनी के माध्यम से क्रेडिट कार्ड का गलत बिल जारी किया जाता है, तो ग्राहक शिकायत कर सकता है। वहीं, कंपनी को कार्डधारक की शिकायत के 30 दिनों के भीतर इसका स्पष्टीकरण देना होगा।  बैंक या कंपनी को समय पर बिल भेजना होगा। कई बार ऐसी शिकायत आ चुकी है कि ज्यादा कमाई के चक्कर में कोई बैंक या कंपनी देर से बिल भेजती है। जिससे ड्यू डेट पास होने पर फाइन लग जाता है। अब ऐसा नहीं चलेगा। बैंकों या कंपनियों को समय पर क्रेडिट कार्ड का बिल देना होगा। ताकि ग्राहक को बिल देखने, समझने और उसे चुकाने का पर्याप्त समय मिल सके। बिना वक्त दिए क्रेडिट कार्ड के बिल पर जुर्माना नहीं वसूला जा सकता।

बिल भेजने में देरी नहीं
आरबीआई ने कहा है कि कार्ड जारी करने वालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बिल और स्टेटमेंट देने, भेजने या ईमेल करने में कोई देरी न हो. वहीं कार्डधारकों के पास पूरा समय हो ताकी वो बिना ब्याज के पेमेंट कर सके. आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक कार्ड-जारीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए कि कार्डधारक को बिलिंग डिटेल हासिल हो।

क्रेडिट कार्ड को बंद न करने पर जुर्माना
अगर क्रेडिट कार्डधारक की ओर से क्रेडिट कार्ड को बंद करने के लिए अप्लाई किया जाता है तो आरबीआई के अनुसार क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों को सात वर्किंग दिनों के भीतर कार्ड को बंद करना होगा। आरबीआई के नियमों के मुताबिक क्रेडिट कार्ड बंद होने के बाद कार्डधारक को ईमेल, एसएमएस आदि के माध्यम से तुरंत बंद होने की सूचना देनी होगी। वहीं अगर क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी सात वर्किंग दिनों में क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करती है तो कंपनी पर 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। बस शर्त है कि क्रेडिट कार्डधारक के खाते में कोई बकाया राशि न हो।

ग्राहकों की मर्जी होगी तभी मिलेगा कार्ड
बता दें कि आपके बिना चाहे कोई भी बैंक या कंपनी अपनी मर्जी से आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती है। अगर ग्राहक की सहमति के बिना कोई क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है या कार्ड को अपग्रेड किया जाता है तो यह नियम का उल्लंघन माना जाएगा। अगर इसपर कस्टमर से बिल लिया जाता है तो बैंक या कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। बैंक या कंपनी को न सिर्फ पैसा वापस करना होगा, बल्कि चार्ज की दोगुनी राशि चुकानी होगी।

बदला बिलिंग साइकिल का नियम
रिजर्व बैंक ने बिलिंग साइकिल का भी नियम तय किया है। जानकारी दें कि बिलिंग साइकिल का मतलब बिल जनरेट होने से लेकर अगले एक महीने तक की अवधि होती है। इसके बाद कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा दिन दिया जाता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करना होता है। इसका पूरा वक्त 55 दिन का हो सकता है। दिए गए वक्त के बाद क्रेडिट कार्ड का बिल भरा जाएगा तो बैंक ब्याज लगा सकती है। नए नियम के मुताबिक, ग्राहक का बिलिंग साइकिल पिछले महीने के हर 11वें दिन शुरू होकर अगले महीने के 10वें दिन तक जाएगा।

क्रेडिट कार्ड को सात दिन के अंदर बंद करने का नियम
आरबीआई (RBI) के अनुसार, अगर क्रेडिट कार्ड धारक क्रेडिट कार्ड को बंद करने के लिए आवेदन करता है तो क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को सात कार्य दिवसों के भीतर कार्ड बंद करना होगा। आरबीआई के नियमों के अनुसार, क्रेडिट कार्ड बंद होने के बाद, कार्डधारक को ईमेल, एसएमएस आदि के माध्यम से तुरंत बंद होने की सूचना देनी होगी। दूसरी ओर, यदि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी सात कार्य दिवसों के भीतर क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करती है, तो कंपनी पर प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि क्रेडिट कार्डधारक के खाते में कोई बैलेंस नहीं होना चाहिए। (Credit Card Rules 2022)

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