कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी, 10 जुलाई को होगी पेशी

Defamation Notice to Kharge: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पंजाब के संगरूर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। खड़गे बजरंग दल को देश विरोधी ताकतों जैसा बताने पर मानहानि के मामले में घिर गए हैं। पंजाब की संगरूर कोर्ट ने उन्हें 100 करोड़ के मानहानि केस में समन जारी किया है। संगरूर की सिविल जज रमनदीप कौर की कोर्ट ने खड़गे को 10 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। खड़गे पर ये कार्रवाई हिंदू सुरक्षा परिषद और बजरंग दल हिंद के फाउंडर हितेश भारद्वाज की याचिका के बाद हुई है।

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संगरूर कोर्ट में दायर पिटीशन में हितेश भारद्वाज ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी ताकतों से की। हितेश के मुताबिक खड़गे ने कहा था कि जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो बजरंग दल और इस जैसे दूसरे देश विरोधी संगठन समाज में नफरत फैलाते हैं। भारद्वाज ने कहा कि जब मैंने देखा कि घोषणापत्र के पेज नंबर 10 पर कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना देशद्रोही संगठनों से की है और चुनाव जीतने पर इसे प्रतिबंधित करने का वादा किया है। इसके बाद मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। (Defamation Notice to Kharge)

कांग्रेस के कर्नाटक घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन का वादा

कर्नाटक विधानसभा चुनाव से 7 दिन पहले 2 मई को कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया था। इसमें PFI और बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने का वादा किया था। कांग्रेस के वादे को लेकर बजरंग दल ने देशभर में प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे का जिक्र अभी सभाओं और रैलियों में किया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग बली का मुद्दा खूब जोर-शोर से उठा। हालांकि बजरंग दल के विवाद के बीच कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, लेकिन बजरंग दल को बदनाम करने को लेकर मामला कोर्ट पहुंच गया। VHP की चंडीगढ़ यूनिट ने भी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लीगल नोटिस भेजकर मानहानि के एवज में 100 करोड़ देने को कहा था। (Defamation Notice to Kharge)

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