4 नर्सिंग होम पर लगा 20-20 हजार रुपए का जुर्माना, कलेक्टर ने दिए बंद करने के आदेश

Durg Collector Pushpendra Action: दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने गंगोत्री हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर धमधा, सीतादेवी क्लीनिक श्याम प्लाजा ग्राउंड फ्लोर अहिवारा रोड कुम्हारी, नंदिनी नर्सिंग होम अहिवारा और लैब केयर डायग्नोस्टिक अहिवारा समेत चार संस्था के संचालकों के खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस के बिना संस्था का संचालन करते पाए जाने पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई नर्सिंग होम एक्ट की धारा के तहत किया गया है, जिसके मुताबिक चारों संस्थाओं पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही कलेक्टर ने लाइसेंस प्राप्त होने तक चारों संस्थाओं का संचालन बंद रखना का निर्देश दिया है।

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बता दें कि नर्सिंग होम एक्ट लाएसेंस के बिना चिकित्सकीय संस्था का संचालन नर्सिंग होम एक्ट 2010 और 2013 का उल्लंघन है। दंडित जुर्माना राशि नोटिस जारी होने के 5 दिन के अंदर ‘सुपरवाइजरी अथॉरिटी CG नर्सिंग होम एक्ट डिस्ट्रिक्ट दुर्ग’ के नाम पर बैंक ड्रॉफ्ट बनवाकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग में जमा करने निर्देशित किया गया है। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने सूचना के अधिकार के तहत मरीज के इलाज संबंधी असंतोषप्रद जानकारी उपलब्ध कराने पर VY हॉस्पिटल के संचालक पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। (Durg Collector Pushpendra Action)

जुर्माना राशि 5 दिन के अंदर जमा करना अनिवार्य

जुर्माना राशि नोटिस जारी होने के 5 दिन के अंदर जमा करना अनिवार्य है। जानकारी के मुताबिक VY हॉस्पिटल पद्मनाभपुर दुर्ग के संचालक को बार-बार स्मरण पत्र प्रेषित करने के बावजूद भी मरीज के चिकित्सकीय इलाज संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं कराए गए। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य उपर्चायगृह और रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 और 2013 के अनुसूची 7, नियम 14 (2)(3) अंतर्गत हर नर्सिंग होम, क्लीनिक और अस्पताल में मरीज के आने, उसका इलाज शुरू होने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए मेडिकल रिकॉर्ड मेंनटेंन करना और सुरक्षित रखने का प्रावधान है। VY हॉस्पिटल द्वारा मरीज के इलाज संबंधी असंतोषप्रद जानकारी उपलब्ध कराया जाना नर्सिंग होम एक्ट 2010 और 2013 का उल्लंघन है। (Durg Collector Pushpendra Action)

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