head constable से सहायक उप-निरीक्षक पद पर पदोन्नति पर लागू होगा हाईकोर्ट का आदेश

बिलासपुर। रायपुर जिले में पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल (head constable) से सहायक उप निरीक्षक के पद पर प्रमोशन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट का अंतिम आदेश लागू होगा। प्रकरण में दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया। रायपुर जिले में हेड कांस्टेबल (head constable) के पद पर पदस्थ सरजू राम यादव को पूर्व में “दीर्घशास्ति” (बड़ी सजा) के तौर पर उनके वेतन में से एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि की कटौती एक वर्ष के लिए किए जाने का आदेश हुआ था। इसके चलते पुलिस विभाग ने यादव को हेड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इस फैसले से व्यथित होकर यादव ने अधिवक्ता अनादि शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह कहा है कि रायपुर रेंज में सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति इस याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगी .

छत्तीसगढ़ में हेड कांस्टेबलक से सहायक उप-निरीक्षक पद पर पदोन्नति कि परीक्षा 23 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाली है. जिसमें रायपुर जिले में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ सरजू राम यादव को वर्ष 2017 में मिली “दीर्घशास्ति” उनके वेतन में से एक वेतनवृद्धि के बराबर की राशि की कमी एक वर्ष के लिए असंचयी प्रभाव से किये जाने के चलते, पुलिस विभाग नें श्री यादव को आगे होने वाले हेड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था जिससे व्यथित होकर श्री यादव नें हाईकोर्ट में अधिवक्ता श्री अनादि शर्मा के माध्यम से याचिका प्रस्तुत करी थी जिसकी सुनवाई माननीय जस्टिस पी. सैम कोशी जी की एकल पीठ में हुई .

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अनादि शर्मा ने यह दलील पेश की कि प्रार्थी को दी गई सजा छोटी सज़ा की श्रेणी में आता है। इसके अलावा प्रार्थी की सजा की अवधि समाप्त हो जाने के कारण उन्हें पदोन्नति परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए. अधिवक्ता शर्मा ने कोर्ट को बताया कि पदोन्नति परीक्षा के एक दिवस पहले योग्यता सूची जारी करना विधिसंगत नहीं है और ऐसी सूची से ग्रसित कोई भी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए . इन तर्कों के आधार पर माननीय हाईकोर्ट ने राज्य शासन और पुलिस विभाग से 2 हफ्ते के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश जारी करते हुए कहा है कि तत्सम्बंद में आगे जारी की जाने वाली हेड कांस्टेबल से सहायक उप-निरीक्षक पद पर पदोन्नति कि सूची इस प्रकरण में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगी .

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