AAP के दफ्तर पर गिरी सुप्रीम कोर्ट की गाज, 15 जून तक खाली करना होगा पार्टी दफ्तर

Aam Aadmi Part News : सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने AAP को कोर्ट की जमीन पर बना अपना दफ्तर खाली करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने राउज एवेन्यू इलाके में स्थित आम आदमी पार्टी को दफ्तर दिए जाने पर सख्त नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के मद्देनजर 15 जून तक की मोहलत दी है। दरअसल, दिल्ली कोर्ट को आवंटित जमीन पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर बना है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सख्त नाराजगी जताते हुए AAP से दफ्तर को खाली करने को कहा था।

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि AAP नए दफ्तर के लिए सरकार को आवेदन दे सकता है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान हैरानी जताते हुए कहा कि ताज्जुब की बात है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक दल का दफ्तर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को ये जमीन ये बंगला लौटाया जाए, क्योंकि ये हाईकोर्ट के पूल में है। (Aam Aadmi Part News)

नए दफ्तर के लिए अप्लाई करने को कहा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने AAP से अपने नए कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा। पीठ ने कहा, ”हम L&DO से आवेदन पर कार्रवाई करने और चार सप्ताह की अवधि के भीतर अपना निर्णय बताने का अनुरोध करेंगे।” उन्होंने कहा कि AAP के पास जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि AAP देश की छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है। सिंघवी ने कहा, “वे हमें बता रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमें कुछ नहीं मिलता है। मुझे बदरपुर दिया गया है, जबकि बाकी सभी लोग बेहतर स्थानों पर हैं।”

शीर्ष अदालत ने कहा, “आगामी आम चुनावों के मद्देनजर हमें परिसर खाली करने के लिए 15 जून, 2024 तक का समय दिया गया है ताकि जिला न्यायपालिका के पदचिह्न का विस्तार करने के लिए आवंटित भूमि का उपयोग शीघ्र आधार पर किया जा सके।” सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिल्ली सरकार और दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को राउज एवेन्यू में हाई कोर्ट को आवंटित भूमि पर AAP द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था। (Aam Aadmi Part News)

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