Krishi Mazdoor Nyay Scheme: भूमिहीन मजदूरों को फिर से आवेदन करने का मौका, 10 जून तक कर सकते हैं आवेदन

बलौदाबाजार: राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना (Krishi Mazdoor Nyay Scheme) के अंतर्गत ऐसे हितग्राही जो पंजीयन कराने से छूट गए हैं। उनके लिए आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया 10 जून तक चलेगी। कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत में शीघ्र संपर्क कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें भूमिहीन कृषि मजदूर, पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार और पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी, हाट पहरिया और बाजा मोहरिया को शामिल किया गया है। जनपद स्तर पर पोर्टल में प्रविष्टि कर पंजीयन 11 से 17 जून तक होगा। तहसीलदार आवेदनों का सत्यापन कर 27 जून तक दावा आपत्ति प्राप्त करेंगे और ग्राम पंचायत स्तर पर पंजीकृत आवेदनों की सूची प्रकाशित करेंगे।

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क्या है भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना ?

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना (Krishi Mazdoor Nyay Scheme) का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता 6000 प्रति वर्ष की होती है। अनुदान के रूप में यह आर्थिक सहायता कृषि मजदूर के परिवार की पहचान करके प्रदान की जाती है।

भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की पात्रता

  • आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक भूमिहीन होना चाहिए।
  • वह व्यक्ति जिसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और उसकी जीविका शारीरिक श्रम करना है वह इस योजना का पात्र है।
  • आवेदक के परिवार के किसी सदस्य के पास भी कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • अगर परिवार के मुखिया के माता या पिता के नाम से कृषि भूमि है और आने वाले समय में वह कृषि भूमि परिवार के मुखिया को मिलेगी तो इस स्थिति में वह व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाने का पात्र नहीं है।
  • परिवार के मुखिया के पास अगर आवासीय भूमि है तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • लाभार्थी को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
  • परिवार के मुखिया की मौत होने की स्थिति में परिवार द्वारा नया आवेदन दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
  • अगर किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी प्रदान करके इस योजना का  (Krishi Mazdoor Nyay Scheme) लाभ प्राप्त किया तो उस व्यक्ति से प्रदान की गई राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

इस तरह करें ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले आपको राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना (Krishi Mazdoor Nyay Scheme) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको अप्लाई नाउ के विकल्प पर क्लिक कर रहा होगा।
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल कर आएगा।
  • आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

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