अशोभनीय काम पर कलेक्टर की त्वरित कार्रवाई, सहायक शिक्षक को किया निलंबित

Manendragarh Collector Action: मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर कलेक्टर PS ध्रुव ने विकासखंड भरतपुर के शासकीय प्राथमिक शाला बेंन्दोखाड़ी के सहायक शिक्षक एलबी मान सिंह के शराब के नशे में विद्यालय आने की जानकारी संज्ञान में आते ही प्रकरण की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए थे। मामले की पुष्टि होने पर कलेक्टर ध्रुव ने पत्र जारी कर शिक्षक को निलंबित कर दिया है।

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पत्र के मुताबिक बताया गया कि उनका कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 और 9 के सर्वथा विपरीत होने के कारण छत्तीसगढ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 3 समेत 9 के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला बेंन्दोखाड़ी के सहायक शिक्षक एलबी मान सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी भरतपुर नियत किया गया है। (Manendragarh Collector Action)

31 मई तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

इधर, कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए स्कूली और महाविद्यालयीन वार्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर छात्र-छात्राओं के अध्ययन समेत परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान उत्पन्न न हो, इसे ध्यान रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत तत्काल प्रभाव से आगामी 31 मई 2023 तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अधिनियम की धारा 13 में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर कोलाहल और ध्वनि विस्तारक यन्त्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। (Manendragarh Collector Action)

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इस आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडनीय होगा। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अधिनियम की धारा 7 के उपयुक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के लिए जिले के संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोण्डागांव, फरसगांव और केशकाल अपने क्षेत्राधिकार के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। ये आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी 31 मई 2023 तक लागू रहेगा। (Manendragarh Collector Action)

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