आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की कस्टडी 4 दिसंबर तक बढ़ी, पढे़ं पूरी खबर
AAP MP Sanjay Singh: दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। संजय सिंह अब 4 दिसंबर तक जेल में ही रहेंगे। स्पेशल जज एमके नागपाल ने उनकी ज्यूडिशियल कस्टडी बढ़ाई है। वहीं संजय के वकील मोहम्मद इरशाद ने बताया कि संजय की जमानत के लिए याचिका राऊज एवेन्यू कोर्ट में लगाई गई है, जिस पर शनिवार यानी 25 नवंबर को सुनवाई हो सकती है।इससे पहले संजय को 10 नवंबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनकी कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ाई गई थी।
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बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला केस में संजय सिंह 52 दिन से हिरासत में हैं। ED ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। साथ ही 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा था। इसके बाद 10 अक्टूबर को संजय सिंह की रिमांड और 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई। 13 अक्टूबर को कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 27 अक्टूबर को ज्यूडिशियल कस्टडी 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई थी। वहीं 10 नवंबर की सुनवाई के बाद कस्टडी 24 नवंबर तक कर दी गई। जबकि इसे अब 4 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। (AAP MP Sanjay Singh)
#WATCH | Delhi's Rouse Avenue Court extends judicial custody of AAP MP Sanjay Singh till December 4, 2023
(Earlier visuals when he was produced before the court) pic.twitter.com/aRAvhvfrmw
— ANI (@ANI) November 24, 2023
दिल्ली शराब घोटाला केस में इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। इसे लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था। दरअसल, मई में संजय सिंह ने दावा किया कि ED ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। ED ने इस पर जवाब दिया कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी, जिसके बाद ED ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी न करने की सलाह दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर को AAP नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें राहत देने के लिए कोई आधार नहीं बनता है। (AAP MP Sanjay Singh)