Mukhtar Ansari: फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका, दूसरी बार मिली उम्रकैद

Mukhtar Ansari : माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुख्तार को कोर्ट ने फर्जी शस्‍त्र लाइसेंस केस में दोषी करार दिया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 36 साल पुराना है। वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) MP-MLA न्यायाधीश अवनीश गौतम ने मुख्तार पर 2 लाख 2 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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कई अन्य मामलों में भी दोषी है मुख्तार
मुख्तार अंसारी को धारा 467/120B में आजीवन कारावास और एक लाख जुर्माना लगा। 420/120 में 7 वर्ष 50000 जुर्माना, 468/120 में 7 वर्ष 50000 जुर्माना, आर्म्स एक्ट में 6 माह और 2 हजार जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि मुख्तार अंसारी को पहले भी कई अन्य मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है जिस कारण वह जेल में है। बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी हुई जिसके बाद उसे सजा सुनाई गई है।

क्या था आरोप?
मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को अफसरों के फर्जी साइन कर के हथियार के लाइसेंस लेने का दोषी पाया गया है। मुख्तार अंसारी पर DM और SP का फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस लेने का आरोप था। 36 साल पुराने इस केस में मुख्तार समेत दो के खिलाफ अपराध साबित हुए है। मामले में पहला दोषी माफिया मुख्तार अंसारी है और दूसरा उसका सहयोगी गौरी शंकर है। बता दें कि गौरी शंकर की पहले ही मौत हो चुकी है। इस मामले में पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व DGP भी गवाही दे चुके है। बता दें कि क्राइम के मामलों में मुख्तार और उसकी फैमिली पर अब तक 97 केस दर्ज हैं।

मुख्तार पर 65 केस दर्ज
जानकारी के अनुसार, जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari)पर ही अकेले अब तक 65 केस दर्ज हैं। इनमें से 7 मामलों में मुख्तार को सजा हो चुकी है। वहीं, 8 मामलों में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर आरोप तय किए हैं। वहीं, 22 मुकदमे अब भी कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भविष्य में मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं।

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