अवैध फ्लाई ऐश को लेकर कार्रवाई जारी, अब तक 44 लाख 81 हजार का जुर्माना

Raigarh Collector Action: फ्लाई ऐश के समुचित व्यवस्था के बिना परिवहन और अवैध निपटान पर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश रायगढ़ कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने दिए हुए हैं। पर्यावरण विभाग द्वारा इस संबंध में लगातार जांच और कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी अंकुर साहू ने बताया कि इस साल में सितंबर महीने तक विभिन्न उद्योगों के वाहनों पर अब तक कुल 44 लाख 81 हजार 900 रुपए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। बीते एक महीने में 01 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य जांच के दौरान अवैध अपवहन और समुचित व्यवस्था बिना परिवहन पर कार्रवाई की गई।

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राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अवैध अपवहन करने वाले 01 उद्योग के 02 वाहनों पर 93 हजार 15 रुपए और अन्य स्थानों पर अवैध, अनियंत्रित अपवहन और समुचित व्यवस्था किए बिना परिवहन करने वाले 04 उद्योगों के 06 वाहनों पर 3 लाख 06 हजार 435 रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। इस तरह 05 उद्योगों के 08 वाहनों पर कुल 3 लाख 99 हजार 450 रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। साथ ही मेसर्स आर.के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिंडा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती के 02 वाहनों पर ग्राम-पतरापाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ में फ्लाई ऐश का अवैध डम्पिंग किए जाने के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर को नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि रायगढ़ जिले में स्थित उद्योगों में सतत रूप से जांच की कार्रवाई की जा रही है और कमी पाए जाने पर उद्योगों को नोटिस और क्लोजर डायरेक्शन जारी किया जाता है। (Raigarh Collector Action)

23 उद्योगों को व्यवस्था सुधार के लिए नोटिस

बीते 1 साल में 23 उद्योगों को व्यवस्था सुधार के लिए नोटिस और 02 उद्योगों को क्लोजर डायरेक्शन जारी किया गया है। साथ ही उद्योगों द्वारा जांच के दौरान प्रदूषण रोकथाम करने में असफल रहने पर बीते 01 साल में 7 लाख 76 हजार 250 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर अवैध फ्लाई ऐश अवैध निस्तारण और समुचित व्यवस्था किए बिना परिवहन की शिकायत के लिए फ्लाई ऐश व्हाट्सअप हेल्प लाइन नंबर 7987033406 जारी किया गया है, जिस पर भेजे गए अवैध डम्पिंग और परिवहन की शिकायत प्राप्ति पर मंडल द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है। फ्लाई ऐश व्हाट्सअप हेल्प लाइन नंबर के प्रचार-प्रसार से संबंधित फ्लाई परिवहनकर्ता वाहनों पर हेल्प लाइन नंबर उल्लेखित कराना अनिवार्य किया गया है, जिसका पालन करना उद्योगों द्वारा शुरू कर दिया गया है। (Raigarh Collector Action)

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