Delhi Excise Policy: जेल में ही मनेगी मनीष सिसोदिया की होली, अदालत ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत..

Delhi Excise Policy: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लाॅड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मंगलवार को स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह आदेश दिया।

न्यायिक हिरासत की समयावधि समाप्त होने पर ईडी ने सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश किया था। मामले में अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी। पिछली सुनवाई में ईडी ने कहा था कि आरोपित कार्यवाही में देरी करने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं।

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दरअसल, इससे पहले कोर्ट ने 17 फरवरी को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ाई थी। कोर्ट ने आरोपितों के वकील से नाराजगी जताते हुए कहा था कि दस्तावेजों के मिलान के लिए एक साल दिया था, वो अभी तक नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान सर्वेश मिश्रा के वकील ने कहा था कि ईडी ने सर्वेश मिश्रा को मामले में सरकारी गवाह बनने का ऑफर दिया था। आरोपितों की ओर से पेश वकील ने कहा था कि संजय सिंह के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। उसके बाद ईडी ने नए दस्तावेज जोड़ दिए। उन्होंने कहा था कि ईडी के हिसाब से कानून नहीं चलेगा।

3 फरवरी को ही कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए राज्यसभा जाने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने 24 जनवरी को इस मामले के आरोपित सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत दी थी। (Delhi Excise Policy)

उल्लेखनीय है कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लांड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं उससे कोर्ट को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लांड्रिंग के दोषी हैं। (Delhi Excise Policy)

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