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रेत के अवैध परिवहन के मामले में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, गोबरा नवापारा में 5 हाइवा जब्त

Raipur Mineral Department Action: रायपुर जिले की खनिज विभाग की टीम ने 18-19 नवंबर की दरम्यिानी रात में आकस्मिक रूप से गोबरा नवापारा इलाके में दबिश देकर रेत से भरी पांच हाइवा को जब्त किया है। साथ ही उसे थाने को सौंपने की कार्रवाई की है। पांचों हाइवा के माध्यम से धमतरी और गरियाबंद जिले से आधी रात को रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। गौरतलब है कि रायपुर जिले में कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देशन में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए खनिज विभाग की टीम की ओर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उप संचालक खनिज के.के. गोलघाटे ने बताया कि गोबरा नवापारा इलाके में रेत के अवैध परिवहन की धर-पकड़ के लिए 18 नवंबर की रात को खनिज सुपरवाइजर सुनील दत्त शर्मा के नेतृत्व में संयुक्त टीम भेजी गई।

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इस टीम ने मौके से 5 हाइवा को रेत का अवैध परिवहन करते पकड़ा और गोबरा नवापारा थाने को सौंप दिया। जब्त सभी हाइवा बेमेतरा और कवर्धा जिले की हैं। इधर, महासमुंद के ग्राम पंचायत लहंगर के आश्रित गांव मोहकम, सिरपुर में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के संबंध में विभिन्न माध्यमों से लगातार जानकारी प्राप्त हो रही हैस जिसे प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए ग्राम पंचायत मोहकम के सरपंच को लापरवाही और अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के चलते नोटिस जारी किया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और सक्षम प्राधिकारी हरिशंकर पैकरा की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत सरपंच का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में किसी भी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। (Raipur Mineral Department Action)

सरपंच को 22 नवंबर को देगा होगा जवाब

वहीं गौण खनिज नियम 1996 के तहत पंचायत परिसंपत्तियों के संरक्षण का दायित्व भी पंचायत का है। उन्होंने ग्राम पंचायत मोहकम के सरपंच को अपने कर्तव्य का निर्वहन न करने और नियमों का पालन करने में लापरवाही बरतने के कारण नोटिस जारी किया है। लापरवाही और अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के आरोपों के चलते संबंधित सरपंच को चेतावनी दी गई है कि अगर अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में विफल रहते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरपंच को 22 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे न्यायालय में दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। अनुपस्थिति की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई कर फैसला लिया जा सकता है। (Raipur Mineral Department Action)

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