कोर्ट ने विवाहिता की खुदकुशी के लिए ससुराल वालों को माना जिम्मेदार, अगर एक महीने के भीतर नहीं पहुंचे अदालत तो कुर्क होगी संपत्ति

Raipur News : दहेज प्रताड़ना के चलते विवाहिता की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने पहली बार 5 आरोपियों के खिलाफ उदघोषणा जारी किया है। इसमें उन्हें एक माह के भीतर गिरफ्तारी देने या कोर्ट में उपस्थित होने कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर आरोपियों की संपत्ति को पुलिस कुर्क करवाएगी। पहली बार ऐसी कार्रवाई हो रहा हैं।

यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य व पोषण के क्षेत्र में लगातार रच रहा नये कीर्तिमान, देश के आकांक्षी जिलों में नारायणपुर आगे

Raipur News : क्या है पूरा मामला

उल्लेखनीय है कि खमतराई निवासी साक्षी उर्फ खिलेश साहू को उसके पति उमाकांत साहू, ससुर सेवनलाल साहू, सास हेमंतरीन बाई साहू, जेठ गोवर्धन साहू, ननद भानुमति साहू उर्फ दामिनी साहू, नंदोई नरेंद्र साहू लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। इससे परेशान होकर साक्षी ने 26 अक्टूबर 2022 को आत्महत्या कर ली थी। मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने इसकी जांच की। इस मामले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 304बी, 498 ए, 34 और दहेज प्रताड़ना अधिनियम की धारा 3, 4 के तहत अपराध दर्ज किया था। 

इस धारा के तहत होगी कार्रवाई

मामले के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धारा 82 के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इसके बाद भी आरोपी गिरफ्त से बाहर रहने पर 20 फरवरी को न्यायालय से पुलिस ने उद्घोषणा जारी कराया है। इसके तहत आरोपियों को गिरफ्तारी देने या कोर्ट में उपस्थित होने के लिए 1 माह का समय दिया गया है। इसके बाद भी आरोपी अपनी गिरफ्तारी नही देते या न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, तो धारा 83 दप्रस के तहत उनकी संपत्तियों को कुर्क कराया जाएगा। (Raipur News)

यह भी पढ़ें : टेरर फंडिंग के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी का बड़ा एक्शन, देश के 8 राज्यों के 70 ठिकानों पर छापा, पढ़ें खबर

Raipur News : अभी भी फरार हैं आरोपी

मिली जानकरी के अनुसार अब तक केवल मृतका के पति उमाकांत साहू को ही गिरफ्तार किया जा सका है। बाकी आरोपी अभी भी फरार है। घटना के चार माह बीतने के बाद भी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसके बाद अब आरोपियों को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

रायपुर (उरला) सीएसपी राजीव शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, आरोपियों की गिरफ्तारी या कोर्ट में उपस्थित करने के लिए धारा 82 के तहत उदघोषणा की जाती है। इस मामले में आरोपीगण तय समय पर गिरफ्तारी नहीं देंगे, तो उनकी संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

Related Articles

Back to top button