Gyanvapi Case : ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष को मिला तहखाने में पूजा का अधिकार

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी के तहखाने में व्यास जी के तहखाने में वाराणसी की अदालत ने पूजा-पाठ की इजाजत दे दी है। अदालत ने सात दिन के अंदर पूजा-पाठ के प्रबंध करने का आदेश दिया है। डीएम को अदालत ने उचित प्रबंध करने का आदेश दिया है। पिछले ही हफ्ते अदालत के आदेश पर व्यास जी के तहखाने की चाबी डीएम ने अपने कब्जे में ली थी।

हिन्दू पक्ष के वकील आज के फैसले को राममंदिर का ताला खुलवाने जैसा मान रहे हैं। इस तहखाने पर 1993 से पहले पूजा पाठ होती थी। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहने के बाद ज्ञानवापी के चारों तरफ प्रशासन ने लोहे की बैरिकेडिंग कर दी थी। इससे तहखाने में जाने का रास्ता बंद हो गया था।

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सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में नियमित पूजा पाठ करता था। दोबारा पूजा के लिए व्यास जी के नाती शैलेंद्र व्यास ने अदालत से गुहार लगाई थी। उन्होंने याचिका दायर कर कहा कि वर्ष 1993 से तहखाने में पूजा पाठ बंद हो गई। वर्तमान में यह तहखाना अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के पास है। तहखाने को डीएम की निगरानी में सौंपने के साथ वहां दोबारा पूजा शुरू करने की अनुमति दी जाए। अदालत के 17 जनवरी को डीएम को तहखाने को अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया। इसके बाद 24 जनवरी को तहखाना डीएम ने अपनी सुपुर्दगी में ले लिया था।

बताया जा रहा है कि अदालत के इस फैसले के बाद अब यहां नियमित पूजा अर्चना होगी. काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से भव्य पूजा-अर्चना करवाई जाएगी. हिन्दू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है. हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मामले में करीब 30 साल बाद न्याय मिला है. कहा जाता है कि 90 के दशक में यहां पूजा होती थी. (Gyanvapi Case)

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