GST Council Meeting : पुरानी कार बेचने वालों को झटका, अब चुकाना होगा 18% जीएसटी, पढ़े पूरी खबर
GST Council Meeting : अगर आप अपनी पुरानी कार बेचकर उसके बदले उन पैसों से नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए चिंता की खबर आई है, क्योंकि सरकार ने पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर लगने वाली जीएसटी दर को बढ़ा दिया है।
आसान भाषा में कहा जाए तो अब पहले से अधिक पैसे यूज्ड कार खरीदने के लिए खर्च करने होंगे. क्योंकि सरकार ने पुरानी कार की बिक्री पर जीएसटी दर बढ़ दिया है तो इससे जो पुरानी कार खरीदने वाले हैं. उन्हें अब पहले से अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. एक बात का और ध्यान रहे कि इस फैसले का असर इलेक्ट्रिक कार पर भी देखने को मिलने वाला है।
अब 18 फीसदी देना पड़ेगा टैक्स
जैसलमेर में आयोजित जीएसटी काउंसिल (GST Council Meeting )की 55वीं बैठक में पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स दर को बढ़ा दिया गया है. सरकार पहले इसपर 12 फीसदी के दर से जीएसटी वसूलती थी. अब नए फैसले के मुताबिक, 18 फीसदी की दर से टैक्स वसूलेगी.
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यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि यह नियम सिर्फ पेट्रोल-डीजल वाली कार पर ही लागू नहीं होने जा रहा है. बल्कि इस नियम का असर सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन पर भी देखा जाएगा. यानी अगर आप पुरानी ईवी भी खरीदते हैं तो आपको 18 फीसदी की दर से जीएसटी देना पड़ेगा. (GST Council Meeting)



