वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जाने कोर्ट ने परमानेंट इलाज को लेकर क्या कहा

नई दिल्ली : गुरुवार को वायू प्रदूषण को लेकर (about air pollution) सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता (Supreme Court air quality) प्रबंधन आयोग (management commission) को दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (National Capital Region) यानी एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या (air pollution problem) से निजात पाने के स्थायी समाधान के लिए जनता (for a permanent solution) और विशेषज्ञों से सुझाव मांगने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस एन वी रमणा (Chief Justice of Supreme Court NV Ramana) , जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने आयोग की ओर से दाखिल एक रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें कोर्ट को बताया गया था कुछ उद्योगों पर लगी पाबंदियां हटाने का निर्णय लिया गया है।

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चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा, समिति की रिपोर्ट में उठाए गए कदमों की जानकारी है। निर्माण से जुड़ी गतिविधियों पर कहा गया है कि इस संबंध में निर्णय शुक्रवार को लिया जाएगा। फरवरी के पहले सप्ताह में इस मामले पर सुनवाई होगी। इस बीच हम आयोग को निर्देश देते हैं कि वह प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए स्थायी समाधान के वास्ते जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे।

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