नोटिस के बाद विश्वास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित, इस वजह से हुई कार्रवाई

Vishwas Medical Store License: कोंडागांव में खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स में कार्रवाई लगातार की जा रही है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार और उपसंचालक खाद्य, औषधि प्रशासन डॉ. आरके सिंह के मार्गदर्शन में औषधि विभाग द्वारा बड़ेडोंगर में संचालित विश्वास मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण 21 फरवरी को किया गया था। निरीक्षण के दौरान मेडिलक स्टोर संचालन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई।

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औषधि निरीक्षक द्वारा बड़ेडोंगर में संचालित विश्वास मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में औषधि और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, नियमावली 1945 के तहत अनियमितताएं पाई गई। फर्म में बिल बुक और शेड्यूल रजिस्टर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था। साथ ही स्वापक और मनः प्रभावी औषधि ट्रेमाडेक्स समेत अन्य औषधि टॉक्स सीवी, गुडसेफ 200, सेफ्लॉक्स 200 डीटी जैसे दवाइयों के क्रय-विक्रय दस्तावेजों का संधारण भी नियमानुसार नहीं करना पाया गया था, जिसके लिए फर्म के संचालक प्रदीप विश्वास को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। (Vishwas Medical Store License)

नोटिस के बाद फर्म के संचालक का जवाब संतोषप्रद न होने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी महेश नागवंशी ने इस कृत्य को गंभीर लापरवाही मानते हुए फर्म विश्वास मेडिकल स्टोर का ड्रग लाइसेंस सात दिवस के लिए निलंबित किया है। औषधि विभाग द्वारा सभी मेडिकल स्टोर्स संचालकों को दवाइयों के क्रय-विक्रय दस्तावेजों और शेड्यूल रजिस्टर का नियमानुसार संधारण के लिए निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान स्वापक और मनः प्रभावी औषधि निरीक्षक सुखचैन सिंह धुर्वे समेत नमूना सहायक रामसिंह कंवर शामिल रहे। (Vishwas Medical Store License)

वहीं महासमुंद कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक में बसना, पिथौरा के राजस्व अधिकारियों को पात्र लोगों को नगरीय क्षेत्र में स्थित 7500 वर्ग फीट भूमि तक अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन का नियमानुसार लाभ देने की धीमी रफ्तार पर स्पष्ट और कड़े शब्दों में अपनी कार्यप्रणाली में सुधार और तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। ताकि संबंधित को शासकीय भूमि का वास्तविक मालिकाना हक मिले। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को निर्धारित गाइड-लाइन अनुसार राशि जमा कर अतिक्रमण भूमि के व्यवस्थापन योजना का लाभ मिल सके। (Vishwas Medical Store License)

उन्होंने 31 मार्च की डेटलाइन देते हुए पात्र लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने कहा। उन्होंने कहा कि यह राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसमें किसी प्रकार की भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को लोगों के लंबित समय सीमा के राजस्व प्रकरण, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, वनाधिकार पत्र आदि का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले राजस्व के कामकाज की समीक्षा में भी राजस्व संबंधित प्रकरणों को नियमानुसार तुरंत निराकरण कर अवगत कराने के निर्देश दिए थे।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एस. आलोक ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जल्द ही इसी माह छत्तीसगढ़ के सभी महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रिपा) का शुभारम्भ किया जाना है। इसके लिए महासमुंद जिले के सभी विकासखंडों में चयनित दो-दो रिपा के सभी सिविल कार्य 20 मार्च तक पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने बिजली विभाग को भी संबंधित गौठानों में स्थापित रिपा की बिजली के लिए डिमांड ड्राफ्ट 14 मार्च शाम तक भेजने के निर्देश दिए थे। ताकि मशीनों की टेस्टिंग और पानी आदि की व्यवस्था पूरी हो जाए। (Vishwas Medical Store License)

उन्होंने कहा कि रिपा के लिए पहले से ही राशि मंजूर की जा चुकी है। इस कार्य को गति दें और रिपा का मूल्यांकन भी कर लें। उन्होंने कहा कि रिपा कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं है। बैठक में अपर कलेक्टर दुर्गेश कुमार वर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.आर. बंजारे, एसडीएम उमेश साहू समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। डिप्टी कलेक्टर और उप निर्वाचन अधिकारी ने आगामी विधानसभा चुनाव के प्रशिक्षण और तैयारियों की जानकारी देते हुए महासमुंद जिले के सभी 1074 मतदान केन्द्रों का वेरिफिकेशन करने को कहा। (Vishwas Medical Store License)

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