Hit And Run Law : इस नए कानून की वजह से देशभर के ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर गए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप

Hit And Run Law : केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए ‘हिट एंड रन’ कानून के खिलाफ देशभर में ट्रक और टंपर चालकों के हड़ताल का आज दूसरा दिना है। हड़ताल से ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो गया है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हड़ताल का असर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और मुंबई से लेकर इंदौर तक देखा जा रहा है। इन जगहों पर ट्रक चालकों ने ट्रकों को सड़कों पर खड़ाकर जाम लगा दिया है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। ट्रक चालकों की हड़ताल 1 जनवरी को शुरू हुई और तीन जनवरी तक चलेगी।

नए हिंट एंड रन कानून में क्या है?

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए ‘हिट एंड रन’ कानून (Hit And Run Law ) के मुताबिक, अगर कोई ट्रक या डंपर ड्राइवर किसी को कुचलकर भाग जाता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। साथ ही उसे 7 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा। पुराने कानून के तहत इस मामले में दो साल की सजा का प्रावधान था। कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी। ऐसे में ट्रक चालकों का कहना है कि मौजूदा कानून गलत है, और इसे सरकार को वापस लेना चाहिए।

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इस कानून (Hit And Run Law )के खिलाफ देशभर के ट्रक डाइवरों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। कानून के खिलाफ ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक 3 क्षेत्र में भी ट्रक यालकों ने ट्रक खड़े कर जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। बाद में पुलिस के समझाने पर उन्होंने अपने ट्रक हटा लिए।

छत्तीसगढ़ में संचालित 12 हजार से अधिक निजी बसों के चालक सोमवार को काम पर नहीं थे। बस चालकों की हड़ताल के कारण राज्य के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव सहित प्रमुख शहरों के बस स्टेशनों पर यात्री फंस गए। उन्हें अपने गंतव्य तक जाने के लिए वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था करनी पड़ी। राजधानी रायपुर के अंतरराज्यीय बस स्टैंड भाठागांव में यात्रियों ने लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए भी टैक्सी और ऑटो रिक्शा का सहारा लिया।

हड़ताल का असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। प्रदेशभर में ट्रक चालक नए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग गया है।

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