Supreme Court on Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने SBI को दे दिया दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम, कहा- दें पूरी जानकारी

Supreme Court on Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार, 18 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा करने को लेकर सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को जोरदार फटकार लगाई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर को लेकर आज सुनवाई की।

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सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को पूरा डेटा देने के लिए 21 मार्च तक का समय दिया है। साथ ही कहा कि आदेश के पालन पर हलफनामा देना होगा। साथ ही EC का पूरा ब्यौरा प्रकाशित करने का भी ऑर्डर दिया है। (Supreme Court on Electoral Bonds)

जवाब में एसबीआई के बकील ने कहा कि हम पूरा डेटा देने को तैयार हैं। हमारी छवि को बिगाड़ा जा रहा है। साथ ही कहा कि हमें बदनाम किया जा रहा है, जबकि हम पूरा ब्यौरा देने को तैयार हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने सियासी दलों द्वारा सीलबंद कवर के तहत जमा किए गए चुनावी बांड के विवरण को सार्वजनिक कर दिया। माना जा रहा है कि विवरण 12 अप्रैल 2019 से पहले की अवधि से संबंधित हैं। इस तारीख के बाद के चुनावी बांड विवरण पिछले सप्ताह चुनाव पैनल द्वारा सार्वजनिक किए गए थे।

चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा था कि राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के 12 अप्रैल, 2019 के अंतरिम आदेश के निर्देशानुसार सीलबंद कवर में चुनावी बांड का डेटा दाखिल किया था। (Supreme Court on Electoral Bonds)

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