दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM सिसोदिया की रिमांड 6 मार्च तक बढ़ी, जमानत पर 10 मार्च को फैसला

Sisodia Remand Extended: दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की CBI रिमांड 6 मार्च तक बढ़ा दी है। इसका मतलब मनीष सिसोदिया 2 दिन और CBI की रिमांड में रहेंगे। वहीं सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को फैसला सुनाएगा। दरअसल, शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी हुई। CBI ने कोर्ट से तीन दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी। सिसोदिया 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे। कोर्ट ने उन्हें 27 फरवरी को पांच दिन के लिए CBI रिमांड पर भेजा था।  

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CBI ने कोर्ट से मांग की थी कि सिसोदिया की रिमांड तीन दिन बढ़ाई जाए। इस पर कोर्ट ने सवाल पूछा कि अब क्या बाकी रह गया है, जिसे लेकर CBI ने कोर्ट से कहा कि मनीष सिसोदिया से रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ हो रही है, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभी उनसे कई सवालों के जवाब लेने हैं। इसके अलावा मामले के कुछ गवाहों से उनका आमना-सामना कराना है। वहीं सिसोदिया के वकील ने कहा कि रिमांड नहीं दी जाए। CBI रिमांड इस आधार पर नहीं मांग सकती कि हम जांच में सहयोग नहीं कर रहे। पहली बार इस आधार पर रिमांड देना ही काफी था, अब दी गई तो यह अति होगी। (Sisodia Remand Extended)

सिसोदिया के वकील के जवाब में कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि रिमांड देना गलत था तो उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देनी चाहिए थी। इस पर सिसोदिया के दूसरे वकील ने कहा कि तीन दिन की रिमांड के बाद तो रिमांड एप्लीकेशन में कोई नया फैक्ट आना चाहिए था, लेकिन आज भी जांच एजेंसी वही दलील दे रही है, जो पहले दिन दी थी, जिसे लेकर कोर्ट ने सिसोदिया से पूछा कि आपको कस्टडी में कोई परेशानी है। इस पर सिसोदिया ने बताया कि मुझे शारीरिक रूप से तो कोई दिक्कत नहीं है। (Sisodia Remand Extended)

सिसोदिया ने कोर्ट को बताया कि खाना वक्त पर मिलता है, लेकिन अधिकारी मुझसे एक ही सवाल बार-बार पूछते हैं। इससे मुझे मानसिक प्रताड़ना महसूस हो रही है। मेरी कोर्ट से अपील है कि मुझे इस प्रताड़ना से बचाया जाए। इस पर कोर्ट ने CBI से कहा कि वे मनीष सिसोदिया की परेशानी पर ध्यान दे। बता दें कि शुक्रवार को सिसोदिया ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने लिखा कि CBI की पूछताछ में उन्होंने सहयोग किया है। जब भी उन्हें बुलाया गया, वे आए हैं। उन्होंने दलील दी कि उन्हें कस्टडी में रखने के पीछे अब कोई वाजिब कारण नहीं है, क्योंकि सारी रिकवरी तो CBI कर चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका पर 10 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। (Sisodia Remand Extended)

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