सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को किया खारिज, कल हाईकोर्ट में करेंगे अपील

Rahul Petition Rejected: गुजरात के सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2019 में मोदी सरनेम टिप्पणी पर दायर मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा कोर्ट में आए और इस याचिका पर सिर्फ एक शब्द कहा-डिसमिस्ड…यानी खारिज। जज मोगेरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब राहुल गांधी कल हाईकोर्ट में अपील करेंगे। सूरत कोर्ट के 2 साल की जेल के फैसले के खिलाफ 3 मई को सुनवाई होगी।

मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने कहा कि कानून के तहत अभी भी हमारे पास जो भी विकल्प उपलब्ध हैं, हम उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने कहा कि निचली अदालत में उनकी (राहुल गांधी) अर्जी खारिज हो गई है अब हम ऊपरी अदालत में जाएंगे। ये केस 2019 में बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था। अगले दिन उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। (Rahul Petition Rejected)

वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सूरत कोर्ट द्वारा खारिज की गई याचिका पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमने पहले भी ऐसा कहा कि उन्होंने (राहुल गांधी) खुद को कानून से ऊपर मान लिया है। उन्हें विशेष दर्ज़ा क्यों नहीं दिया जा रहा है, ऐसा उनके कुछ लोग बोल रहे हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को कानून से ऊपर समझता है तो उसे लगता है कि मैंने कुछ गलती थोड़ी की है। (Rahul Petition Rejected)

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