Rahul Petition Rejected: गुजरात के सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2019 में मोदी सरनेम टिप्पणी पर दायर मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा कोर्ट में आए और इस याचिका पर सिर्फ एक शब्द कहा-डिसमिस्ड…यानी खारिज। जज मोगेरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब राहुल गांधी कल हाईकोर्ट में अपील करेंगे। सूरत कोर्ट के 2 साल की जेल के फैसले के खिलाफ 3 मई को सुनवाई होगी।
मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने कहा कि कानून के तहत अभी भी हमारे पास जो भी विकल्प उपलब्ध हैं, हम उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने कहा कि निचली अदालत में उनकी (राहुल गांधी) अर्जी खारिज हो गई है अब हम ऊपरी अदालत में जाएंगे। ये केस 2019 में बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था। अगले दिन उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। (Rahul Petition Rejected)
गुजरात: सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2019 में 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। pic.twitter.com/W0P3Kn7NvJ
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सूरत कोर्ट द्वारा खारिज की गई याचिका पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमने पहले भी ऐसा कहा कि उन्होंने (राहुल गांधी) खुद को कानून से ऊपर मान लिया है। उन्हें विशेष दर्ज़ा क्यों नहीं दिया जा रहा है, ऐसा उनके कुछ लोग बोल रहे हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को कानून से ऊपर समझता है तो उसे लगता है कि मैंने कुछ गलती थोड़ी की है। (Rahul Petition Rejected)
BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जो सूरत की कोर्ट का फैसला आया है, उससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था और ये सब करके गांधी परिवार को लगता था कि वो बचकर निकल जाएंगे, वह नहीं हो पाया है। कोर्ट का फैसला गांधी परिवार के मुंह पर तमाचा है। आज सूरत की कोर्ट से सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर है। (Rahul Petition Rejected)
इधर, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस मुल्क के लिए आज काला दिन है क्योंकि विपक्षी नेता के साथ इस किस्म का व्यवहार किया जाए तो मुझे लगता है कि कही न कही बीजेपी इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहती है। वो यहां की संविधान को खत्म करके अपने एजेंडे पर चलाना चाहती है वो बीजेपी राज चलाना चाहती है। मानहानि मामले में जो फैसला आया है वो विपक्ष को एक संदेश है। (Rahul Petition Rejected)