Transport Authority: अगर 7 दिनों के अंदर नहीं लिया परमिट तो हो जाएगा रद्द, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने जारी किया पत्र

Transport Authority: छत्तीसगढ़ में अब राज्य के भीतर यात्री बसों के परिचालन के लिए परमिट जारी होने पर उसे सात दिवस के भीतर संबंधित प्राधिकार से प्राप्त करना होगा। निर्धारित अवधि में परमिट प्राप्त न करने की स्थिति में प्राधिकार द्वारा जारी परमिट को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही आवेदन को नस्तीबद्ध करने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की ओर से एक पत्र जारी किया गया है।

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पत्र के मुताबिक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत नवीन स्थायी अनुज्ञा-पत्र और छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत यात्री बसों के परिचालन अनुज्ञा-पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन पर जिन्हें स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वे परमिट पर आच्छादित वाहन (Transport Authority) का वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र, बीमा प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र अपने स्वामित्व के समस्त वाहनों का कर (टैक्स) चुकता प्रमाण-पत्र के साथ वाहन संबंधी अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए सात दिवस के भीतर नवीनीकरण और स्थायी अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें। सात दिवस के भीतर परमिट प्राप्त न करने पर आवेदन नस्तीबद्ध करने की कार्रवाई कर दी जाएगी। (Transport Authority)

मनरेगा अंतर्गत लगभग 21 करोड़ 23 लाख से ज्यादा के काम स्वीकृत

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी देवेश कुमार ध्रुव ने जिले के गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी नरेगा सिक्योर सॉफ्टवेयर के माध्यम से नारायणपुर जिले के विकासखंड नारायणपुर और ओरछा के ग्राम पंचायतों में द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण, सीसी रोड निर्माण, आरसीसी पुलिया निर्माण, मिट्टी मुरूम सड़क, सामुदायिक मुर्गी शेड, चेकडेम निर्माण, बकरी पालन के लिए शेड निर्माण, सेग्रीगेशन शेड निर्माण, मुक्तिधाम एवं प्रतिक्षालय निर्माण, डबरी निर्माण, खेती मरम्मत कार्य, तालाब गहरीकरण, तालाब निर्माण, भूमि समतलीकरण, समुदाय कार्य शेड निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, के कुल 442 कार्यों के लिए 21 करोड़ 23 लाख से ज्यादा के विभिन्न रोजगार मूलक कार्य स्वीकृत किए हैं। इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए निर्माण कार्यों को योजनाओं का प्रावधानों और नियमों का पालन करते हुए निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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