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आज 1 अक्टूबर से हो रहे हैं ये बदलाव, आपके लिए जानना है जरुरी, पढ़ें पूरी ख़बर

न्यूज डेस्क : अक्टूबर की पहली तारीख यानी आज से शुरु हो रहे हैं ये बदलाव जिन्हें आपको जानना जरुरी है. ये नए नियम रुपये के लेनदेन और शेयर बाजार से जुड़े हैं. जिनका असर कहीं न कहीं आप पर भी पड़ने वाला है. आइए जानते हैं होने वाले इन बदलाव के बारे में, वह कौन सी हैं :-

घरेलू सिलेंडर 25 रुपय होंगे महंगे

आम आदमी के उपर हो रही महगांई की मार के बीच एक और बुरी खबर है. पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं. बिना सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 25 रुपए बढ़ाए हैं. वहीं, 19 किलोग्राम कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 75 रुपए का इजाफा हुआ है. जिसके चलते दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत 884.5 रुपए हो गई है. वहीं 19 किलोग्राम कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1693 रुपए हो गई है. तेल कंपनियां हर महीने की पहली और पंद्रह तारीख को रसोई गैस के दाम की समीक्षा करती हैं. 1 जुलाई को भी तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 25 रुपए का इजाफा किया था. और अब सिर्फ 15 दिन के अंदर ही गैर-सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं. जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है.

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इन बैंको के चेक बुक में हो रहा है बदलाव

आप यदि इलाहाबाद, OBC और यूनाइटेड बैंक के ग्राहक हैं तो आज से आप अपनी पुरानी चेक बुक का इस्तमाल नहीं कर सकेगें. इन बैकों के चेकबुक और MICR कोड इनवैलिड हो गए हैं. ये बैंक हैं इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया. इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो चुका है, जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभाव में आया है. वहीं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था, जो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ है. इन तीनों पुराने बैंकों के ग्राहकों को 30 सितंबर तक नए चेक बुक लेने को कहा गया था.

नए ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम की हो रही है शुरुआत

आज से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू हो गया है. ऑटो डेबिट का मतलब है अपने आप आपके पैसों का कटना. यदि आपने अपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में बिजली, LIC, एसआईपी, EMI, किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन फीस का पेमेंट, बिल पेमेंट या अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाला है. तो एक निश्चित तारीख को पैसा बैंक अकाउंट से अपने आप कट जाएगा. अच्छी बात ये है कि अब 5,000 रुपये से ज्यादा के ऑटो डेबिट मैन्डेट के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी है. इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे, जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे दें. इससे संबंधित मंजूरी प्राप्त करने के लिए ग्राहक के पास कम से कम 24 घंटे पहले एक मैसेज या ईमेल आएगा. पर यदि ऑटो-डेबिट अगर सीधा बैंक खाते से होता है तो नए नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

पेंशन के नियमों में भी बदलाव

1 अक्टूबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगी हेड पोस्ट ऑफिसेज के डाकघरों में जीवन प्रमाण केंद्रों पर अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को जमा कर सकेंगे. बाकी पेंशनभोगी 1 से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे. जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जिवित होने का प्रमाण है और पेंशन जारी रखने के लिए इसे हर साल उस बैंक या वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है, जहां पेंशन आती है.

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म्यूचुअल फंड नियमों में भी बदलाव

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में भी बदलाव किया है. नए नियम एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा. 1 अक्टूबर 2021 सेएमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा. 1 अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा.

डीमैट अकाउंट पर KYC जरूरी

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में बदलाव किए हैं. अब ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट में KYC को अनिवार्य किया गया है. अब से अगर KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा. जिसके चलते आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे. अगर कोई व्‍यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे. KYC पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही यह पूरा हो सकेगा.

डिजिटल तरीके से घर बैठे बनेगा लाइफ सर्टिफिकेट

सरकार की तरफ से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है. जो 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो रही है. इसकी मदद से लोग घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे. इसके लिए आपको Jeevanpramaan.gov.in/app पर जाकर जरुरी जानकारी दर्ज करनी होगी.

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बिल पर FSSAI नंबर बताना होगा जरूरी

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया था. 1 अक्टूबर से खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले के माध्यम से बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं.

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