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अगर 30 सिंतबर तक जमा नहीं किया 2 हजार का नोट तो क्या होगा ? यहां जानिए पूरी बात

2000 Rupees Note : दो हजार रुपये को बैंक में जमा करने की डेड लाइन 30 सितंबर को खत्म हो रही है और अगर आपके घर में अभी भी 2000 रुपये के नोट रखे हैं. तो आप इन्हें जल्दी जमा कर लीजिए नहीं तो फिर मुश्किल होगी.

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हालांकि इस बीच लोगों का सवाल है कि अगर 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए जा सके, तो उसके बाद क्या होगा ? बता दें कि 30 सितंबर को बाद आप बैंक में इन नोटों को जमा नहीं कर पाएंगे. हालांकि आपके पास RBI के पास दो हजार के नोट जमा करने का मौका होगा. लेकिन इसके लिए आपको आरबीआई को बताना होगा कि आपने बैंक में नोट क्यों जमा नहीं किए ?

मतलब बैंक के मुकाबले RBI के पास नोट जमा करने में आपको परेशानी होगी. ऐसे में बेहतर यही होगी कि 30 सितंबर तक बैंकों में जाकर नोट जमा कर दिए जाएं.

बता दें कि RBI ने 19 मई, 2023 को 2000 रुपये (2000 Rupees Note) के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला लिया था और लोगों से 30 सितंबर, 2023 तक नोटों को बैंक में जमा कराने को कहा था. 

बता दें कि 2,000 रुपये के नोट को नवंबर, 2016 में नोटबंदी के बाद शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट को बंद करने की घोषणा की थी। लेकिन मई में आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट को बंद करने की घोषणा की थी। बैंक का कहना था कि जिस मकसद के लिए इसे लाया गया था, वह पूरा हो चुका है। लोग बैंक जाकर अपने अकाउंट में 2,000 रुपये का नोट जमा कर सकते हैं। साथ ही नोट को किसी भी बैंक में बदलवाया जा सकता है। आरबीआई समेत देश के सभी बैंकों में नोट एक्सचेंज की सुविधा मौजूद है। बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये के नोट (2000 Rupees Note) को डिपॉजिट करने के लिए केवाईसी (KYC) फॉर्म की जरूरत पड़ सकती है।

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