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Loudspeaker banned: 8 मार्च से 15 मई तक ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Loudspeaker banned: जिलें में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आयोजित परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान ना हो इसे दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 4 के तहत बलौदाबाजार कलेक्टर डोमन सिंह ने आज 8 मार्च से लेकर 15 मई 2022 तक जिला बलौदाबाजार -भाटापारा की सीमा के अंतर्गत बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग को प्रतिबंधित (Loudspeaker banned) कर दिया है।

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विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति उक्त नियम के अंतर्गत जिला मुख्यालय में अनुविभागीय दंडाधिकारी बलौदाबाजार एवं जिले के अन्य अनुविभाग मुख्यालय की तहसील में अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा तथा अनुविभाग मुख्यालय से भिन्न तहसील में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा दी जावेगी। लेकिन यह अनुमति किसी भी परिस्थितियों में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच की अवधि के लिए नहीं दी जा सकेगी।

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प्लेसमेंट कैम्प में 38 आवेदकों का प्राथमिक चयन

बलौदाबाजार जिले के शिक्षित युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार का अवसर प्रदान करने हेतु कार्यालय परिसर बलौदाबाजार में 7 मार्च 2022 को प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया था। जिसमें निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा अपने अपने संस्थान में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु रोजगार कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदकों का साक्षात्कार लिया गया। जिला रोजगार अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी देतें हुए बताया कि उक्त प्लेसमेंट कैम्प में 101 आवेदक उपस्थित हुये जिसमें से 61 आवेदकों द्वारा निजी क्षेत्र में रोजगार हेतु साक्षात्कार में भाग लिया गया, इसमें से नियोजकों द्वारा 38 आवेदकों का प्राथमिक रूप से चयन किया गया है एवं एक सप्ताह के अंदर संबंधित आवेदकेां को अपने अपने प्रतिष्ठान में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया है। ताकि अंतिम चयन सूची जारी किया जा सके।

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